रोहित सोनी
आसींद:- आसींद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दस साल पुराने चैनपुरा सरपंच चुनाव रैली के दौरान रुनारेल गांव में रैली पर पत्थर बाजी ओर लड़ाई झगडे के मामले में सभी आरोपी को बरी किया है। प्रार्थी नेतसिंह रावत ने जनवरी 2015 में आसींद थाने में एक प्रकरण दर्ज करवाया था जिसके मुकदमा नंबर 128/2015 है। जिसमें सरपंच पति जोगेंद्र सिंह रावत,भंवर सिंह,हेम सिंह,अर्जुन गुर्जर,रूपा गुर्जर,भागचंद गुर्जर सहित 20-30 अन्य व्यक्तियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि घर में जाकर महिला शांता देवी का पैर तोड़ दिया। इस प्रकरण में आसींद न्यायालय ने उच्च न्यायालय के समक्ष चालान पेश की किया गया। जिसे विद्वान सिविल न्यायाधीश आसींद द्वारा प्रकरण का फैसला सुनाया जिसमें अधिवक्ता विक्रम सिंह चुंडावत के तर्कों से सहमत होते हुए सभी अभियुक्त गणों को दोष मुक्त किया गया व एक अन्य व्यक्ति हेम सिंह रावत रुणरेल की मृत्यु हो जाने से कारवाई ड्रॉप करने के आदेश जारी किए गए।