Homeभीलवाड़ाशाहपुरा जिले में धारा 144 लागू

शाहपुरा जिले में धारा 144 लागू

शाहपुरा@(किशन वैष्णव) भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार लोक सभा आम चुनाव, 2024 सम्पन्न होने जा रहे हैं। चुनाव शांतिपूर्वक स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराया जाना आवश्यक है। साथ ही जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके, इस हेतु असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून-व्यवस्था एवं लोकशांति बनाये रखने हेतु प्रतिबन्धात्मक उपाय किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों, प्रयोजन तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में ज़िला कलेक्टर श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत ने आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला शाहपुरा की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू कर दी है | अतः उक्त आदेशानुसार जिला शाहपुरा की राजस्व सीमाओं के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र में

कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवॉल्वर, पिस्टल, बन्दुक, एम.एल.गन, बी.एल.गन, आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फसी, तलवार, माला, कृपाण, छुरी, बछीं, गुप्ती, कटार, धारिया, बाधनख (शेर पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मौटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर, न तो घूमेगा ना ही प्रदर्शन करेगा और ना ही साथ में लेकर चलेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस बल. राजस्थान सिविल
पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्ध सैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। कृपाण रखने की छूट होगी।
सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित यह आदेश शस्त्र अनुज्ञा-पत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाने में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा।अपंग/अपाहिज एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाटी के सहारे नहीं चल सकते, लाठी का उपयोग चलने में सहारा लेने हेतु कर सकेगें। शाहपुरा जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति शाहपुरा जिले की सीमा में उपरोक्त किस्म के हथियारों
को अपने साथ नहीं लाएगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा। राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 की धारा 44 के तहत जिला पुलिस अधीक्षक, शाहपुरा या उनके द्वारा अधिकृत पुलिस अधिकारी की पूर्वानुमति बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी मी प्रयोजन के लिये जुलूस, सभा, धरना प्रदर्शन, रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा। उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्यनि प्रसारण मंत्र का प्रयोग नहीं किया जायेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र हेतु अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग हेतु दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो |
यह प्रतिबंध बारात एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति साम्प्रदाविक सद्‌भावना को ठेस पहुँचाने वाले उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा, न ही ऐसा कोई भाषण या उद्‌बोधन देगा, ना ही ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या वितरण करवायेगा और ना ही किसी एम्लीफायर, रेडियो, टेपरिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियों-विडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा, और ऐसे कृत्यों के लिये न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा।कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में नारा लेखन या प्रतीक चित्रण नहीं करेगा |
चुनाव प्रचार या प्रसार हेतु तीन से अधिक वाहनों का काफिला (कॉन्याय) नहीं रखा/चलाया जावेगा। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना कोई ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे किसी भी प्रकार के बाहन का प्रयोग नहीं करेगा।मंदिरो मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा।मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं ममतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से दी सौ मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाईल फोन, सैल फोन एवं वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्र तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी। चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना कराया जाना संभव नहीं है। अतः
एकपक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्व साधारण को शाहपुरा जिले के मुख्य मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर ध्वनिप्रसार यंत्रों एवं समाचार पत्रो के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जायें।यह आदेश 16 मार्च से लागू होकर 04 जून तक प्रभावी रहेगा। उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लघंन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित करवाया जावेगा।

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