जयपुर: हाईवे निर्माण कंपनी से घूस के लेने के आरोप में गिरफ्तार की गईं RAS अफसर पिंकी मीणा को 10 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है. पिंकी को 16 फरवरी को विवाह के चलते अंतरिम जमानत मिली है. ऐसे में 21 फरवरी को पिंकी मीणा को वापस कोर्ट में सरेंडर करना होगा. मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी.
इससे पहले मंगलवार को कोर्ट ने पिंकी मीणा की दलील को अस्वीकार करते हुए कहा था कि आपको नियमित जमानत नहीं मिलेगी. अंतरिम जमानत चाहिए तो आप बुधवार दोबारा अर्जी लेकर आइए. इसी के चलते कोर्ट के रूख को देखते हुए विवाह समारोह का हवाला देकर पिंकी मीणा ने अंतरिम जमानत देने की गुहार की. पिंकी मीना ने अंतरिम जमानत के लिए अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया है.
आरोपी को नियमित जमानत नहीं दे सकते:
पिंकी मीणा की ओर से मंगलवार को कहा गया था कि उसने न तो रिश्वत की डिमांड की है और न ही उससे कोई रिकवरी हुई है. ऐसे में उसे जमानत दी जाए. एएजी डॉ.विभूतिभूषण शर्मा ने इसका विरोध किया और कहा कि आरोपी को नियमित जमानत नहीं दे सकते. अदालत ने पिंकी को अंतरिम जमानत की अर्जी पेश करने के लिए कहते हुए सुनवाई बुधवार तक टाल दी.
वैवाहिक कार्यक्रम 12 फरवरी से शुरू होने जा रहे:
पिंकी मीना की शादी 16 फरवरी को तय है. जिसके लिए वैवाहिक कार्यक्रम 12 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं. अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र में इसी का हवाला देते हुए कोर्ट से राहत मांगी गई है. कोर्ट में इस प्रार्थना पत्र बुधवार को सुनवाई होगी.
यह है मामला:
केसीसी बिल्डकॉन कंपनी ने एसीबी में रिपोर्ट दी थी कि उसकी कंपनी दिल्ली से बडोदरा आठ लेन रोड निर्माण कर रही है. सुचारू रोड निर्माण के लिए स्थानीय प्रशासन के सहयोग की जरूरत होती है. निर्माण कार्य में रुकावट नहीं डालने की एवज में एसडीएम रिश्वत मांग रही है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने आरएएस पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल को 13 जनवरी को गिरफ्तार किया था. तभी से वह न्यायिक हिरासत में है.