Homeराष्ट्रीयअब 2000 रुपये के नोट को 7 अक्टूबर तक जमा किया जा...

अब 2000 रुपये के नोट को 7 अक्टूबर तक जमा किया जा सकता है, 2000 rupee note deposit

2000 rupee note deposit

अब 2000 रुपये के नोट को 7 अक्टूबर तक जमा किया जा सकता है, 2000 rupee note deposit

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट बदलने की समय सीमा बढ़ा दी है। इस साल मई में आरबीआई ने प्रेस रिलीज में घोषणा की थी कि 2000 रुपये के नोट को सर्कुलर में वापस लिया जाएगा। नोट को सर्कुलर में वापस लेने के लिए 4 महीने का समय दिया गया था। आरबीआई ने आज एक सर्कुलर जारी किया कि अब 2000 रुपये के नोट को 7 अक्टूबर तक जमा किया जा सकता है।

2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इनकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। हालांकि RBI साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। वहीं 2021-22 में 38 करोड़ 2000 के नोट नष्ट किए गए थे।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई, 2023 को 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने को लेकर सर्कुलेशन जारी किया था. तब आरबीआई ने कहा था कि लोगों के पास 2000 के नोट को बैंक में बदलने या जमा करने के लिए 4 महीने का है. 30 सितंबर तक कोई भी इंसान किसी भी बैंक में 2000 के नोट को जमा कर सकता है या उसे बदल सकता है. लेकिन, व्यापारियों से लेकर आम जनता तक ने पहले से निर्धारित डेडलाइन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक से आग्रह किया. इसके बाद रिजर्व बैंक ने लोगों को एक हफ्ते का और मौका दिया. उसने 2000 के नोट को जमा करने या बदले के लिए पहले से निर्धारित डेडलाइन को 30 सितंबर से बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दिया.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक, 1 सितंबर तक 93 प्रतिशत 2000 के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे. इन नोटों की कुल वैल्यू 3.32 लाख करोड़ रुपये हैं. हालांकि, तब आरबीआई ने कहा था कि अभी भी 7 फीसदी करीब 24,000 करोड़ रुपये के 2000 के नोट मार्केट में मौजूद हैं. जल्द ही ये नोट भी बैंकिंग सिस्टम में वापस आ जाएंगे.खास बात यह है कि अलग-अलग बैंकों से लिए गए डाटा के मुताबिक 87 प्रतिशत जमा किए गए 2000 के नोट को संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में डिपॉजिट कर दिया गया है. वहीं बाकी 13 फीसदी राशि को दूसरे नोटों से एक्सचेंज किया गया है.

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -