अनिल कुमार
स्मार्ट हलचल|ब्यावर रसद विभाग ने गुरुवार को शहर में छापामार कार्रवाई कर 48 अवैध एलपीजी सिलेंडर जब्त किए। यह कार्रवाई घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग, अवैध रिफिलिंग, भंडारण और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई।यह अभियान खाद्य विभाग के आदेश और जिला कलेक्टर कमल राम मीना के निर्देशों के तहत चलाया गया। कार्रवाई का नेतत्व जिला रसद अधिकारी अब्दल सादिक ने प्रवर्तन
अधिकारी सोहन सिंह चौहान और प्रवर्तन निरीक्षक विक्रांत मथुरिया की टीम के साथ किया।
जांच के दौरान नृसिंह गली, भैरू चौराहा स्थित चिंटू साइकिल स्टोर पर अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण और बिक्री पाई गई। दुकान संचालक चंद्रेश गर्ग एक सघन रिहायशी क्षेत्र में स्थित पुराने मकान का उपयोग गैस भंडारण स्थल के रूप में कर रहा था।
मौके पर गैस सिलेंडरों की खरीद संबंधी बिल-वाउचर, बिक्री अनुमति और उपभोक्ता डायरी उपलब्ध नहीं मिली। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा मानकों का भी गंभीर उल्लंघन पाया गया।
विभागीय टीम ने कुल 48 सिलेंडर जब्त किए, जिनमें 6 वाणिज्यिक गैस सिलेंडर, 35 वाणिज्यिक सिलेंडर (5 किलो), 2 घरेलू एलपीजी सिलेंडर और 5 बिना नंबर व अप्रमाणित (आईएसआई रहित) सिलेंडर शामिल थे।
जब्त किए गए सिलेंडरों को एलपीजी आदेश-2000 के प्रावधानों के उल्लंघन पर कब्जे में लेकर ज्वाला गैस एजेंसी, ब्यावर के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया गया। विभाग के अनुसार यह प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जिला कलेक्टर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।
रसद विभाग ने आम उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे एलपीजी गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल वैध और सुरक्षित तरीके से करें तथा किसी भी प्रकार के दुरुपयोग की सूचना प्रशासन को दें।










