भीलवाड़ा । एनडीपीएस कोर्ट भीलवाड़ा के विशिष्ट न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने शनिवार को दूसरे दिन भी अवैध मादक पदार्थ मामले में अहम फैसला सुनाते हुए सात साल पहले स्मैक के साथ पकड़े गए आरोपी को चार वर्ष कठोर कारावास और 40 हजार रु के अर्थदंड की सजा सुनाई । वर्ष 2018 में दो आरोपी बबलू पिता सियाराम मीणा निवासी मोहनपुरा बालघाट जिला करौली और उदय सिंह पिता बच्चू सिंह गुर्जर निवासी सागरपुर नादौती जिला अजमेर को सुभाष नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था । विशिष्ट लोक अभियोजक रामचंद्र गुर्जर ने बताया की सुभाष नगर थाने के तत्कालीन थानाप्रभारी भजन लाल टीम के साथ गश्त पर निकले थे रोडवेज बस स्टेंड परिसर पहुंचने के बाद वहां केबिन नंबर एक पर दोनो आरोपी संदिग्ध लगे जिनके पास पहुंचे पूछताछ की तो घबरा गए बबलू के पास एक काला बैग था जिसकी जांच करने पर उसमे से 140 किलोग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई और दूसरे आरोपी के पास से 100 ग्राम स्मैक बरामद की, जिस पर दोनो को गिरफ्तार किया ओर 240 ग्राम स्मैक को जप्त किया । जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया । ट्रायल के दौरान दूसरा आरोपी उदयसिंह मफरूर घोषित किया गया । वही सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी बबलू मीणा को विशिष्ट न्यायाधीश जगदीश चंद्र शर्मा ने दोषी माना और 4 साल कठोर कारावास के साथ 40 हजार रु जुर्माना लगाया । वही अभियोजन पक्ष ने दोषी पर अपराध सिद्ध करने के लिए 11 गवाह और 54 दस्तावेज पेश किए ।


