भीलवाड़ा। वर्ष 2019 में महेंद्र चपलोत पुत्र अभय कुमार चपलोत से बालू लाल समदानी निवासी शास्त्री नगर ने 75 लाख रुपए उधार प्राप्त किये। जिसकी एवज में बालू लाल समदानी ने महेंद्र चपलोत को 2 चेक तादादी 50 लाख व 25 लाख इलाहाबाद बैंक को दिनांक 15/09/2023 व दिनांक 08/09/ 2023 को भर कर दिए, इसके बाद इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया। परिवादी महेंद्र ने बालू लाल को मांगते रुपए देने को कहा तो रुपए देने से मना कर दिया व नए चेक देने के लिए भी बालू लाल ने मना कर दिया। इसके बाद महेंद्र चपलोत ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजू डीडवानिया के मार्फत प्रताप नगर थाने में एफ.आई.आर नंबर 961/2023, अपराध धारा 406/420 दर्ज कराया, जिस पर प्रताप नगर पुलिस ने न्यायालय में एफआर सिविल नेचर में पेश कर दी। जिस पर महेंद्र चपलोत ने जरीये अधिवक्ता राजू डीडवाना के प्रॉपर, फेयर, फरदर अनुसंधान का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा ने राजू डीडवानिया की बहस पेश किए गए कानून के मध्यनजर प्रताप नगर थाना को आज दिनांक 5/6/2025 को अग्रिम अनुसंधान के आदेश दिए एवं नतीजा 02/08/2025 को पेश करने के आदेश दिए।