पुनीत चपलोत
भीलवाड़ा, स्मार्ट हलचल।सात साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी के आरोपित सुखपाल जाट को शेष प्राकृतिक जीवन तक की कैद के साथ ही एक लाख 17 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। शंभुगढ़ थाना सर्किल में पिछले साल हुई। इस घटना पर विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) बालकृष्ण मिश्र ने यह फैसला सुनाया है।
प्रकरण के अनुसार, एक परिवादिया ने आठ अक्टूबर 2024 को शंभुगढ़ थाने में रिपोर्ट दी कि दो दिन पहले वह खेत पर, जबकि उसकी सास बाड़े में गई थी। सात साल की बेटी घर पर अकेली थी। इस दौरान आरोपित सुखपाल जाट, बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। आरोपित ने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें ओर दरिंदगी की। साथ ही उसकी अश्लील तस्वीरें भी खींची। पीडित बच्ची अगले दिन गुमशुम थी। उसे विश्वास में लेकर पूछताछ की तो उसने आपबीती परिजनों को बताई। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर अनुसंधान कर आरोपित सुखपाल जाट को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अनुसंधान पूर्ण होने पर पुलिस ने सुखपाल के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। कोर्ट में ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने सुखपाल पर लगे आरोप सिद्ध किये। ट्रायल पूरी होने पर न्यायालय ने सुखपाल को शेष प्राकृतिक जीवन तक की कैद और एक लाख 17 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।