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लोडिंग टेंपो में अवैध गांजे का परिवहन करने के मामले में दोषियों को सजा, चार को 15 वर्ष कारावास और अर्थदंड की सजा, दो को किया बरी

भीलवाड़ा । भीलवाड़ा के एनडीपीएस कोर्ट ने चार साल पुराने एनडीपीएस मामले में दोषियों को सजा सुनाई है । चार आरोपियों को 15-15 वर्ष का कठोर कारावास साथ ही न्यायाधीश ने संदेह के आधार पर दो आरोपियों को बरी किया है इसके अलावा चारो आरोपियों पर एक लाख 50 हजार रु का अर्थदंड लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया की पुर थाना क्षेत्र में 14 अक्टूबर 2021 को पुर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की लोडिंग टेंपो में अवैध गांजा हो सकता है जिस पर पुर चौराहे पर नाकाबंदी लगाई और एक संदिग्ध कार को रूकवाया कार चालक आशुतोष तलेजा निवासी हिरणमगरी उदयपुर से पूछताछ की उसने बताया की पीछे एक लोडिंग टेंपो है जिसमे अवैध गांजा भरा है जिस पर ऑटो को भी पुलिस ने रुकवाकर तलाशी ली तो उसमे 13 कट्टो के अंदर 560 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा भरा मिला ।  जिसे पुलिस ने लोडिंग टेंपो के साथ जप्त कर लिया और 6 आरोपियों आशुतोष तलेजा, दयाराम वैष्णव, नारायण बंजारा, नारायण मीणा, देवीलाल मीना और फतेहलाल अहीर को गिरफ्तार कर लिया । जिनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की । सुनवाई होने के दौरान 12 गवाह और 192 दस्तीवेज कोर्ट में पेश किए । जिस विशिष्ट न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने चार आरोपियों आशुतोष तलेजा, दयाराम वैष्णव, देवीलाल मीणा और नारायण बंजारा 15-15 वर्ष कठोर कारावास और 1.50 लाख रु जुर्माने से दंडित किया जबकी दो आरोपी नारायण लाल मीणा और फटेहलाल अहीर को संदेह के आधार पर बरी कर दिया ।

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