भीलवाड़ा । वर्ष 2014 में सदर थाने में दर्ज हुए एक नकली ऑयल बनाकर बेचने के मामले में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (पश्चिम) भीलवाड़ा द्वारा दोनों आरोपी राजकुमार व चन्दू को दोषमुक्त घोषित कर दिया है। अभियुक्तों के खिलाफ वर्ष 2014 से केकड़ी में विपुल आटोमोबाइल के नाम से ऑयल का व्यापर करने वाले व्यापारी द्वारा सुपर पावर एवं पावर कम्पनी के नाम से रिपेक का कार्य करने का कारोबार किया जाता है के द्वारा शिकायत की गई थी कि ईरास ग्राम जिला भीलवाड़ा में मेन रोड पर ही एक मकान में नकली ऑयल बनाकर उसकी कम्पनी के नाम से वेपर्स का इस्तेमाल कर इप्लीकेट ऑयल बाजार में बेचने का कार्य हो रहा है। उक्त रिपोर्ट पर थाना सदर मे एक मुकदमा अन्तगर्त धारा 419, 420, 120B भादस, 103/105 TMM एक्ट में दर्ज किया गया था। अभियुक्त राजकुमार के अधिवक्ता मुकेश सुवालका ने बताया कि उक्त मामले में न्यायालय में अभियोजन पक्ष के सभी स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए और अभियोजन पक्ष न्यायालय में अभियुक्तों के खिलाफ लगाये गये आरोप संदेह के परे साबित करने में असफल रहा जिससे न्यायालय ने अभियुक्तों को आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।


