बालोतरा, स्मार्ट हलचल. बालोतरा पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति को फ्रीज करने की कार्रवाई करते हुए तस्कर हनुमानाराम के आवासीय भवन को जब्त-फ्रीज किया। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(एफ)(2) के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर की गई।पुलिस अधीक्षक बालोतरा रमेष ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त अपराधियों द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति को फ्रीज करने के सम्बंध में चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। प्रस्तावों के विश्लेषण के बाद सक्षम प्राधिकारी, एनडीपीएस एक्ट, नई दिल्ली द्वारा आरोपी की अवैध संपत्ति फ्रीज करने के आदेश जारी किए गए।
कार्यवाही थानाधिकारी गिड़ा दलपतसिंह निपु की अगुवाई में की गई, जिसका सुपरविजन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोकलसिंह भाटी व वृताधिकारी बायतु शिव नारायण चौधरी ने किया। आज (04.10.2025) पुलिस टीम द्वारा हनुमानाराम के पैतृक गांव लेगों की ढाणी, चीबी स्थित आवासीय भवन को फ्रीज कर दिया गया।
पृष्ठभूमि — 05.10.2024 को ही थानाधिकारी गिड़ा व टीम को सूचना मिली थी। उस दिन आरोपी के खेत की मिट्टी में फेंके प्लास्टिक के कट्टे में 3.764 किलोग्राम अवैध अफीम का दूध बरामद हुआ था, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग ₹18 लाख आंकी गई थी। उस समय आरोपी भागने में सफल रहा था। इस घटना पर एनडीपीएस के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया।
इसके बाद आरोपी हनुमानाराम को 03.05.2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत भेजा गया। जांच में पाया गया कि हनुमानाराम लंबे समय से मादक तस्करी में सक्रिय रहा है और उसके विरुद्ध कुल 9 प्रकरण दर्ज हैं — जिनमें मादक पदार्थ तस्करी, पुलिस पर फायरिंग, अवैध शस्त्र आपूर्ति तथा मारपीट संबंधित मामले सम्मिलित हैं।
पुलिस रिकॉर्ड एवं संबंधित विभागों के अभिलेखों के आधार पर यह तथ्य भी उजागर हुआ कि आरोपी ने बालोतरा शहर तथा अपने पैतृक गांव में अलग-अलग आलीशान भवन बनवाये हैं, जो मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित अवैध धन से ही संभव प्रतीत होते हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों के गहन विश्लेषण के बाद सक्षम प्राधिकारी ने उक्त संपत्ति फ्रीज करने के आदेश पारित किए।
जिला पुलिस ने कहा है कि यह कार्रवाई मादक तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति के विरुद्ध उठाये जा रहे सतत् कदमों का हिस्सा है और आगे भी ऐसे अपराधियों की संपत्ति पर कार्रवाई जारी रहेगी।


