खेड़ारामपुर. स्मार्ट हलचल|ग्राम चडीन्दा में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चडीन्दा में लाडपुरा उपखण्ड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा पुनः जमीन आवंटन को लेकर आदेश दिया है। पूर्व में जो स्कूल को भूमि आवंटित की थी उसमें संशोधन कर उपखंड अधिकारी द्वारा नए आदेश जारी कर ग्रामीणों को राहत दी है। आदेश में बताया है कि कार्यालय जिला खण्ड अधिकारी कोटा के पूर्व भूमि आवंटन आदेश क्रमांक 302-05 दिनांक 19.10.2001 द्वारा ग्राम चडीन्दा की आराजी ख.न. 242 रकबा 0.50 है. भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को शाखा भवन / खेल मैदान हेतु निशुल्क आवंटित की गई थी। तहसील कार्यालय की रिपोर्ट दिनांक राजस्व/2025/5699 दिनांक 28.8.2025 अनुसार ख.न. 242/1 रकबा 0.50 है. किस्म गै.मु. स्कूल प्राथमिक विद्यालय चडीन्दा के खाते दर्ज रिकॉर्ड होकर कुल रकबा 0.50 है में से 0. 30 है. भूमि पर आवंटन से पूर्व ही आबादी बसी होने के कारण शेष भूमि 0.20 है. भूमि के संशोधित आवंटन प्रस्ताव मय तहसीलदार लाडपुरा की अभिशंषा प्राप्त हुए है। पूर्व आवंटन आदेश कमांक 302-05 दिनांक 19.10.2001 में संशोधन कर ग्राम चडीन्दा की उक्त आराजी ख.न. 0.50 है. में से 0. 20 है. भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को संलग्न नजरी नक्शा अनुसार नि:शुल्क आवंटन करने के आदेश दिए जाते है।
स्कूल का संचालन 8 वीं कक्षा तक होता है। विद्यालय में 5 अध्यापक लगे हुए है एवं 1 से 8 वीं कक्षा तक 35 बच्चों का नामंकन है। भाजपा ताथेड़ मंडल उपाध्यक्ष अटल बिहारी सुमन ने यह फैसला जनहित में बताया एवं कहा कि ग्रामीणों व स्कूल प्रशासन के बीच काफी समय से केस चल रहा था। इस फैसले से लोगो के बेघर होने से बच जाएंगे। सुमन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व विधायक कल्पना देवी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर उपसरपंच सत्यनारायण सुमन,रामलाल गुर्जर,मनीष जांगिड़ सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।
स्कूल की प्रधानाचार्य उमा गौतम ने बताया कि नए सिरे से स्कूल भूमि आवंटन को लेकर उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोर्ट कोटा का जो फैसला आया है वो सर्वमान्य है, आगे विभाग द्वारा इसको लेकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।


