पुनित चपलोत
भीलवाड़ा । 18 साल पहले एक 12 साल के बालक को अगवा कर उसके साथ अप्राकृतिक मैथून करने के आरोपित त्रिलोक सिंह को 5 साल के कारावास के साथ ही जुर्माने से दंडित किया गया। फैसला, जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय जैन ने सुनाया।
लोक अभियोजक रघुनंदन सिंह कानावत ने बताया कि 23 मई 2007 को एक परिवादी ने प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दी कि उसका 12 साल का बेटा अपने दोस्त के पास किताब लेने गया था। वहां से दोनों वापस आ रहे थे। इस दौरान स्वास्तिक गार्डन के पास आजाद नगर निवासी त्रिलोक सिंह पुत्र लालसिंह रावत मिला। उसने, परिवादी के बेटे को अपनी साइकिल पर बैठा लिया और उसकी साइकिल दोस्त को दे दी। इसके बाद त्रिलोक, परिवादी के बेटे को श्मशान घाट के पास ले गया, जहां दोस्त रोड पर खड़ा था, जबकि आरोपित, परिवादी के बेटे को सुनसान जगह ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक मैथुन किया। बालक चिल्लाया तो आरोपित ने उसके साथ मारपीट कर उसके दोस्त को भी इस बारे में किसी को बताने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने अपहरण, मारपीट व अप्राकृतिक मैथून के आरोपों में त्रिलोक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने जांच कर आरोपित त्रिलोक को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की।
लोक अभियोजक सिंह ने बताया कि बाद में पीडित बालक के पिता की मौत हो गई। इसके चलते पीडित व उसकी मां ने किराये का मकान खाली कर दिया। उनका कहीं कोई अता-पता नहीं था। ऐसे में अभियोजन पक्ष ने पुलिस अधीक्षक की मदद से दोनों गवाहों को ढूंढ निकाला व न्यायालय में उनके बयान दर्ज करवाये। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में त्रिलोक पर आरोप सिद्ध करने के लिए न्यायालय में 12 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये 19 दस्तावेज पेश किये। सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने मंगलवार को आरोपित त्रिलोक सिंह को 5 साल के कारावास और 9 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।


