सादुलपुर, (बजरंग आचार्य)-
कृषि मंडी शुल्क अपवंचन पर बड़ी कार्रवाई|बुधवार 15 अक्टूबर 2025 को कृषि विपणन विभाग, बीकानेर के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, दयानन्द सिंह ने सादुलपुर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। उन्होंने मैसर्स सांवरिया एग्रो प्रोजेक्ट (मिल) ई-136, खेमाणा रोड, रीको इंडस्ट्रीज एरिया, सादुलपुर के औद्योगिक प्रतिष्ठान का आकस्मिक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान फर्म द्वारा कृषि जिन्स मूंग की 1265 क्विंटल मात्रा पर मंडी शुल्क अपवंचन पाया गया। इस मूंग का मूल्य ₹69,57,500/- आँका गया। इस पर देय मंडी शुल्क ₹1,11,320/- और कृषक कल्याण कोष (के.के. एफ) शुल्क ₹34,788/- था, इस प्रकार कुल ₹1,46,108/- के मंडी शुल्क की चोरी पकड़ी गई।
विभाग की सख्ती के बाद फर्म प्रतिनिधि ने मौके पर ही अपवंचित राशि और नियमानुसार जुर्माना सहित कुल ₹2,92,216/- का चेक प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करवाया। खण्ड स्तर पर गठित जांच दल ने स्पष्ट किया है कि मंडी शुल्क अपवंचन की रोकथाम के लिए उनकी यह कार्रवाई समय-समय पर आगे भी जारी रहेगी।
निरीक्षण में असहयोग पर फर्म का अनुज्ञापत्र निलंबित
इसी क्रम में आज दिनांक 15 अक्टूबर 2025 को मंडी सचिव द्वारा मैसर्स केडिया ग्वारगम प्रा.लि., सादुलपुर का आकस्मिक निरीक्षण करने का प्रयास किया गया। हालांकि, प्रतिष्ठान पर पहुँचने पर फर्म द्वारा मंडी सचिव के निरीक्षण में सहयोग नहीं किया गया।
इस असहयोग को गंभीरता से लेते हुए मंडी सचिव ने राजस्थान कृषि विपणी अधिनियम 1961 की धारा 15 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से फर्म को मंडी समिति द्वारा जारी अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) सात दिवस के लिए निलंबित कर दिया। इस निलंबन अवधि में फर्म किसी भी प्रकार की कृषि जिन्सों का व्यापार नहीं कर सकेगी। मंडी समिति ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन या जांच में असहयोग करने वाली फर्मों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


