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नाबालिग का अपहरण कर जयपुर ले जाकर रेप करने के मामले में दो आरोपित को 5-5 साल कठोर कारावास और जुर्माने की सजा

भीलवाड़ा । पोक्सो कोर्ट 1 ने नाबालिग को अगवा करने के बाद जयपुर ले जाकर दुष्कर्म और मारपीट करने वाले दो अपराधियो को 5-5 साल कठोर कारावास और 6 हजार रु अर्थदंड से दंडित किया है । विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने बताया की विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने दोनो आरोपियों को सुनवाई पूरी होने के बाद सजा सुनाई । सजा दिलाने के लिए 18 गवाह और 31 दस्तीवाज पेश किए । 9 जुलाई 2024 को प्रार्थिया ने थाने में मामला दर्ज करवाया और बताया की वह और उसकी नाबालिग बेटी उनके किसी परिचित के वहां किसी कार्यक्रम में गए थे कुछ देर बाद उसकी बेटी घर जाने की कहकर वहां से निकल गई लेकिन वह घर नही पहुंची उसकी काफी तलाश की लेकिन नही मिली उसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई । विशिष्ट लोक अभियोजक कानावत ने बताया की घर लौटते समय रास्ते में नाबालिग को उसका एक परिचित मिला जो नाबालिग को घर छोड़ने के बहाने अपने साथ स्कूल के पास ले गया । वहां एक वैन खड़ी थी जिसमे निलेश मीणा और एक अन्य व्यक्ति सवार थे जो नाबालिग का अपहरण कर जयपुर ले गए वहां बारी बारी से पीड़िता का रेप किया और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी जब नाबालिग की तबियत ज्यादा खराब हो गई तो आरोपी उसे घर के बाहर छोड़ गए । उसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए तलाश शुरू की जल्द ही दोनो को गिरफ्तार कर लिया । जांच पूरी होने के बाद दोनो के विरुद्ध पोक्सो कोर्ट में चार्ज शीट पेश की । सुनवाई के दौरान 18 गवाह और 31 दस्तावेज पेश किए । आरोप सिद्ध होने के बाद आरोपित रामराज मीणा और नरेश मीणा को न्यायाधीश ने 5-5 साल कठोर कारावास और 6 हजार रु जुर्माने की सजा सुनाई ।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
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