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अवैध वसूली के आरोपी अधिवक्ता अखिलेश दुबे की जमानत हाई कोर्ट से खारिज

सुनील बाजपेई
कानपुर। स्मार्ट हलचल|फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर लोगों से लाखों करोड़ों वसूलने की आरोपी अधिवक्ता अखिलेश दुबे की हाई कोर्ट से जमानतखारिज कर दी गई है। कोर्ट ने माना है कि में मोटी रकम हड़पने के इरादे से निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने का केंद्र बिंदु अखिलेश दुबे ही है।
हाई कोर्ट की न्यायाधीश संतोषराय द्वारा की गई टिप्पणी के मुताबिक सभी तथ्यों को जोड़ा जाए तो अखिलेश ही मुख्य आरोपी दिखता है। हाई कोर्ट ने यह माना कि जमानत मिलने पर अखिलेश अधिवक्ता पेशे का दुरुपयोग कर साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के साथ ही गवाहों को भी धमका सकता है।
इस बारे में बताते चलें कि भाजपा नेता रवि सतीजा ने बर्रा थाने में दुबे के खिलाफ रंगदारी वसूलने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने छह अगस्त को अखिलेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
जानकारी के मुताबिक सेशन कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अखिलेश ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान अखिलेश के अधिवक्ता ने झूठा फंसाए जाने का तर्क रखा। वहीं अभियोजन की ओर से तर्क रखा गया कि रंगदारी के संबंध में सुशील त्रिवेदी ने भी गवाही दी है। इसी के साथ अखिलेश दुबे के खिलाफतीन दर्जन से अधिक शिकायतें जांच की प्रक्रिया से गुजर रही है जिन पर भी मुकदमे दर्ज कराए जाने की संभावना बताई गई है।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
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