भीलवाड़ा । रायला थाना क्षेत्र में 8 वर्ष पूर्व हुई बिजली बिल कलेक्शन राशि लूट के मामले में कोर्ट ने दो भाइयों समेत पांच अभियुक्त गणों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया यह फैसला अपर जिला सेशन न्यायाधीश गुलाबपुरा विनोद कुमार वाजा ने सुनाया । अपर लोक अभियोजक गुलाबपुरा रेखा चौहान ने बताया कि बनेड़ा निवासी जाकिर खाँ पुत्र सुल्तान खाँ ने 26 नवंबर 2017 को रायला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी रिपोर्ट में बताया गया कि वह अपने साथी शरीफ मोहम्मद पुत्र अब्दुल अजीज के साथ रूपाहेली और डोडवानियो का खेड़ा गांव से बिजली बिल कलेक्शन की 5 से 6 लाख रुपए तक की राशि,बैंक सील एवं अन्य दस्तावेज बैग में रखकर बाइक से नया खेड़ा की ओर जा रहे थे इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने नगदी भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए,इस कारण उनके विरुद्ध धारा 392,120 बी IPC में आरोप पत्र अपर शेशन न्यायालय में पेश किया जिस पर न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया । अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक रेखा चौहान ने ट्रायल के दौरान 27 गवाहो के बयान करवाए और 63 दस्तावेज पेश करते हुए सभी सबूतो के आधार पर न्यायालय ने इन पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया । मामले की जांच के दौरान पुलिस ने रूपाहेली खुर्द निवासी भैरूलाल पुत्र रामचंद्र वैष्णव,सत्यनारायण उर्फ सत्तू और उसके भाई राधेश्याम पुत्र गोवर्धन कुमावत,प्रहलाद पुत्र रतनलाल लखारा एवं थलां रायपुर हाल निवासी अहमदाबाद प्रकाश पुत्र मथुरा लाल कुमावत को गिरफ्तार किया पुलिस ने सभी के खिलाफ न्यायालय में चार्ज शीट प्रस्तुत कर सभी अभियुक्तगणों को सजा सुनाई गई ।


