पुनित चपलोत
भीलवाड़ा // अजवाइन, प्याज और लहसून के कट्टों के नीचे डोडा-चूरा छिपाकर ट्रक से तस्करी करने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) जगदीशप्रसाद शर्मा ने सुनाया।
*काछोला थाना पुलिस ने 7 नवंबर 2019 में की थी कार्रवाई*
न्यायालय सूत्रों के अनुसार, काछोला पुलिस थाना के तत्कालीन प्रभारी रतनलाल 7 नवंबर 2019 को गश्त पर थे। इस दौरान उन्होंने लक्ष्मणगढ़ तिराया पर नाकाबंदी की। चेकिंग के दौरान एक ट्रक रोका गया, जिसमें अजवाइन, लहसून और प्याज के कट्टों के नीचे 40 कट्टों में डोडा-चूरा पाया गया। बरामद डोडा-चूरा का वजन लगभग एक हजार किलो था।
*चालक और खलासी गिरफ्तार*
पुलिस ने ट्रक सहित डोडा-चूरा जब्त कर भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा थाने के रायपुर निवासी ट्रक चालक मदनलाल पुत्र बालूलाल प्रजापत और खलासी सांवरलाल पुत्र महावीर प्रसाद को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की गई।
अभियोजन पक्ष ने पेश किए 7 गवाह और 203 दस्तावेज
ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने सात गवाहों के बयान दर्ज कराए और 203 दस्तावेज पेश किए। प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर चालक और खलासी दोनों के खिलाफ डोडा-चूरा तस्करी का आरोप सिद्ध माना गया ।
*न्यायालय ने दिया दोषी करार*
सभी साक्ष्यों और गवाहियों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया और 20-20 साल के कठोर कारावास तथा दो-दो लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।


