भीलवाड़ा । राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कोर्ट संख्या 3 के न्यायमूर्ति डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी एवं न्यायमूर्ति अनूरूप सिंघी ने भीलवाड़ा यूआईटी की विवादित लॉटरी योजना पर रोक के आदेश पारित किए है । राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने भीलवाड़ा शहरी सुधार न्यास (यूआईटी) की बहुचर्चित एवं विवादित भूखंड लॉटरी आवंटन योजना की आगामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह जनहित याचिका एडवोकेट हेमेन्द्र शर्मा एवं सामाजिक कार्यकर्ता राघव कोठारी, पवन त्रिपाठी द्वारा जोधपुर के एडवोकेट नमन मुनोत के माध्यम से दायर की गई थी। याचिका में यूआईटी की आवंटन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार, धांधली एवं अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए।
मामला Case No. CW/21943/2025 के रूप में दर्ज हुआ, जिसमें 525 पृष्ठों के साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। मंगलवार को माननीय न्यायालय ने प्रारंभिक सुनवाई में ही योजना की आगामी कार्यवाही पर आवंटन प्रकिया पर रोक लगा दी है । यह आदेश भीलवाड़ा के सैकड़ों आवेदकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।


