भीलवाड़ा । पोक्सो कोर्ट संख्या एक ने करीब डेढ़ साल पुराने नाबालिग के अपहरण और उसके साथ बलात्कार करने के मामले के फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल कठोर कारावास और 59 हजार रु जुर्माने की सजा सुनाई । विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने फैसला सुनाया उक्त मामले की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मेंद्र सिंह कानावत ने की । सुनवाई के दौरान 29 गवाह और 14 दस्तेवज पेश किए । मामला फुलियां कलां थाना क्षेत्र का है । 31 जुलाई 2024 को प्रार्थी ने मामला दर्ज करवाया और बताया की आरोपित योगेश उर्फ नारायण दमामी निवासी जोगरास थाना रायपुर जो उनका परिचित था वह उनके घर घोड़ी को ट्रेंड करने आता था । 30 जुलाई की रात को आरोपित प्रार्थी की नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया । जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की ओर नाबालिग को दस्तयाब कर लिया । पीड़िता ने अपने बयान में बताया की आरोपित घोड़ी ट्रेंड करने के दौरान 15-20 दिन उनके ही घर पर रुका था नारायण ने इंस्टग्राम के जरिए नाबालिग से दोस्ती कर ली और शादी का झांसा देता रहा । 30 तारीख की रात को वह उसे बहला फुसलाकर कर अपने साथ गोगुंदा ले गया जहां किराए का कमरा लिया और 17,18 दिन तक पीड़िता को अपने साथ ही रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया । पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया और परिजनो को सौप दिया और आरोपित को गिरफ्तार कर अपहरण, दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के आरोप में चार्जशीट दाखिल की । आरोप सिद्ध करने के लिए एसपीपी धर्मवीर सिंह कनावात ने 29 दस्तावेज और 14 गवाह पेश किया । आरोप सिद्ध होने पर पोक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायधीश बालकृष्ण मिश्र ने फैसला सुनाया और दोषी को 20 साल कठोर कारावास और 59 हजार रु जुर्माने से दंडित किया ।


