अपहरण ओर दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कठोर कारावास और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा, नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया फिर किया था रेप

भीलवाड़ा । पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को सजा सुनाई । विशिष्ट न्यायधीश बालकृष्ण मिश्र ने आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए 10 साल कठोर कारावास और 40 हजार रु जुर्माने का दंड दिया । विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने बताया की 25 नवंबर 2024 को प्रताप नगर थाने में पोक्सो एक्ट में एक मामला दर्ज हुआ था । पीड़िता की मां ने नाबालिग रिपोर्ट दी और बताया की उसकी नाबालिग बेटी स्कूल से वापस घर नही लौटी परिजनों को चिंता हुई काफी तलाश किया नही मिली । सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चला की आरोपी पास में रहने वाला सन्नी हरिजन उसे बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया । पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की ओर नाबालिग को दस्तयाब कर लिया पीड़िता ने आपबीती बताई और बताया की आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ खोटा काम किया । पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल करवाया और पोक्सो एक्ट में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया । जांच पूरी होने के बाद पोक्सो कोर्ट एक में चार्जशीट दाखिल की । विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने आरोप सिद्ध करने के लिए 18 गवाह और 33 दस्तावेज पेश किए । ट्रायल के बाद आरोपी सन्नी को विशिष्ट न्यायधीश बालकृष्ण मिश्र ने दोषित माना और सजा सुनाते हुए 10 साल कठोर कारावास और 40 हजार रु जुर्माने से दंडित किया ।