Waqf (Amendment) Act 2025: संसद में वक्फ (संशोधन) बिल 2025 को मंजूरी मिलने के बाद 8 अप्रैल से ये कानून देशभर में लागू हो गया है। इसको लेकर देश के विभिन्न जगहों पर लोगों का जमकर विरोध भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच अभिनेता से नेता बने, तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) पार्टी के अध्यक्ष और साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार थलापति विजय को ये कानून नागवार गुजर रहा है। अब ANI के मुताबिक, अभिनेता विजय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
विधानसभा में सीएम के सामने की टिप्पणी
- दरअसल, उदयनिधि स्टालिन ने जब सितंबर 2023 में सनातन धर्म को डेंगू,मलेरिया की तरह मिटाने की बात कही थी, तभी सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं।
- अब 12 मई को विधानसभा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की मौजूदगी में उन्होंने फिर से सनातन धर्म के खिलाफ जो भड़काऊ बयान दिया, उसको लेकर नई याचिका डाली गई है।
- नई तमिलनाडु विधानसभा के पहले सत्र के पहले ही दिन डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने कथित रूप से कहा था, ‘सनातन धर्म, जो कि लोगों को बांटता है, उसका समूल नाश होना चाहिए।’
हेट स्पीच पर दायर की गई है अवमानना याचिका
- बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका भी डाली जा चुकी है।
- इसमें शाहीन अब्दु्लला बनाम भारत सरकार के मामले में रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जो दिया था कि हेट स्पीच के मामले में स्वत: ही एफआईआर दर्ज की जाए, उसी का हवाला दिया गया है।
- अवमानना याचिका एडवोकेट अमिता सचदेवा ने दायर की है, जिसमें पुलिस पर स्टालिन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कार्रवाई करने में नाकाम रहने का दावा किया गया है।
- उनकी ताजा टिप्पणी के बाद यह मामला और गंभीर हो गया है।
- पिछले 29 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई ने इसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था।
- तमिलनाडु में अब थलपति विजय की पार्टी की सरकार है और इस वजह से किसी भी आपराधिक मामले में कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी उसी की बनती है।
