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कलमंडा सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध गबन व 28 लाख की गंभीर अनियमितता करने पर कार्रवाई प्रस्तावित

कलमंडा सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध गबन व 28 लाख की गंभीर अनियमितता करने पर कार्रवाई प्रस्तावित

ब्यूरो रिपोर्ट :- शिवराज बारवाल मीना/मनोज टाक

टोंक/मालपुरा.smarthalchal.. जिले के मालपुरा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत कलमंडा के सरपंच राजेश कुमार खटीक व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी मोहम्मद हनीफ के विरूद्ध निरीक्षण के दौरान पाए गए गबन व 28 लाख रूपए की गंभीर वित्तीय अनियमितता करने पर दोनों के विरूद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
पंचायत समिति मालपुरा के विकास अधिकारी सतपाल कुमावत ने बताया कि कलमंडा सरपंच के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कार्रवाई प्रस्तावित कर संभागीय आयुक्त अजमेर को भिजवाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक को प्रकरण प्रेषित किया गया है एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी मोहम्मद हनीफ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्र प्रस्तावित किया गया है।

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