अनिल कुमार
ब्यावर।स्मार्ट हलचल।रेलवे परिसरों और ट्रेनों में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने कमर कस ली है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के महानिरीक्षक (रेसुब) ज्योति कुमार सतीजा, मंडल सुरक्षा आयुक्त एवं सहायक सुरक्षा आयुक्त अजमेर के दिशा-निर्देशों पर आज, 02 जून 2026 को ब्यावर रेलवे स्टेशन पर एक विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया गया।
यह अभियान “ज्वलनशील पदार्थ एवं धूम्रपान से आगजनी की घटनाओं की रोकथाम” को लेकर आयोजित किया गया था।
लाउड हेलर से दी गई चेतावनी, होगी कानूनी कार्रवाई
RPF थाना इंचार्ज नरेश कुमार के नेतृत्व में उप निरीक्षक नरेश कुमार, कांस्टेबल महावीर प्रसाद, महिला हेड कांस्टेबल विमला देवी और महिला कांस्टेबल गायत्री देवी की टीम ने ब्यावर स्टेशन के प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल, बुकिंग हॉल, पार्सल घर और खड़ी ट्रेनों में सघन चेकिंग की। इस दौरान टीम ने लाउड हेलर (माइक) के जरिए यात्रियों को सख्त चेतावनी देते हुए रेल अधिनियम के नियमों की जानकारी दी:
धारा 167 (धूम्रपान निषेध): रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
धारा 164 (ज्वलनशील पदार्थ): ट्रेन या स्टेशन पर अनाधिकृत रूप से पटाखे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ले जाना एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है।
यात्रियों को दिए गए सुरक्षा के ‘मूलमंत्र’
अभियान के दौरान RPF टीम ने यात्रियों को समझाइश देते हुए सफर को सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए:
चोरी से बचें: यात्रा के दौरान अपने मोबाइल, पर्स और कीमती सामान को सुरक्षित रखें।
बच्चों का रखें ख्याल: बच्चों को लावारिस न छोड़ें। उन्हें अपने घर का पता और माता-पिता का मोबाइल नंबर जरूर याद करवाएं।
जहरखुरानी से सतर्कता: सफर के दौरान किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने-पीने की चीजें बिल्कुल न लें।
रेलवे को न पहुँचाएं नुकसान: चलती ट्रेन में चढ़ने-उतरने का जोखिम न लें, सवारी गाड़ियों पर पत्थर न फेंकें और बिना ठोस कारण के चेन पुलिंग (ACP) न करें।
कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली: RPF टीम द्वारा स्टेशन पर संदिग्धों और लावारिस सामानों की गहन चेकिंग भी की गई, हालांकि इस दौरान कोई असामान्य गतिविधि सामने नहीं आई। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखने पर तुरंत RPF, GRP या रेल मदद हेल्पलाइन पर सूचना
