भवानी मंडी में दोहरे हत्याकांड का ऐतिहासिक फैसला: 13 दोषियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

भवानी मंडी | कोर्ट का फैसला

भवानी मंडी में दोहरे हत्याकांड का ऐतिहासिक फैसला: 13 दोषियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

गंगपुरा गांव में 2021 में तलवार व सरियों से हमला कर बसंतीलाल व गिरिराज की कर दी थी हत्या; अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने लगाया भारी जुर्माना
विशेष ग्राउंड रिपोर्ट: रणबीर सिंह चौहान (भवानी मंडी)

भवानी मंडी, स्मार्ट हलचल। भवानी मंडी थाना क्षेत्र के गंगपुरा गांव में ५ वर्ष पूर्व हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में न्यायालय ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए १३ आरोपियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा से दंडित किया है।

अपर लोक अभियोजक हेमराज शर्मा द्वारा पूरी जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम गंगपुरा में फूलसिंह पुत्र हरिसिंह व उसके साथियों द्वारा सामान्य उद्देश्य से विधि विरुद्ध जमाव बनाकर घातक हथियार तलवार, लठ, सरिया आदि से लैस होकर दिनांक १५ मई २०२१ को गंगपुरा निवासी बसंतीलाल, गिरिराज, विक्रम व अन्य पर जानलेवा हमला किया गया था। इस हमले में बसंतीलाल व गिरिराज की दुखद मृत्यु हो गई थी तथा विक्रम गंभीर रूप से घायल हो गया था।

न्यायालय द्वारा सुनाया गया कानूनी दंड (जुर्माना):

न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश भवानी मंडी राजीव दत्तात्रेय ने सभी १३ आरोपियों को दोषी मानते हुए निम्नलिखित सजाओं से दंडित किया है:

  • धारा 302/149 भा.दं.सं.: आजीवन कारावास व ३०,०००/- रुपये अर्थदण्ड।
  • धारा 307/149 भा.दं.सं.: १० वर्ष कठोर कारावास व १०,०००/- रुपये अर्थदण्ड।
  • धारा 326/149 भा.दं.सं.: १० वर्ष कठोर कारावास व १०,०००/- रुपये अर्थदण्ड।
  • धारा 4/25 आर्म्स एक्ट: २ वर्ष का साधारण कारावास व १,०००/- रुपये अर्थदण्ड।

30 गवाहों की गवाही से साबित हुआ जुर्म:
इस पूरे प्रकरण में थाना भवानीमण्डी पर मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल ३० गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये गये व ८६ दस्तावेज तथा १३ आर्टिकल प्रदर्शित करवाये गये। दोनों पक्षों की गहन सुनवाई और साक्ष्यों को देखने के बाद कोर्ट ने यह सख्त फैसला सुनाया।

सजा पाने वाले दोषियों के नाम:
१. फूलसिंह पुत्र हरिसिंह, २. गोविन्दसिंह पुत्र फूलसिंह, ३. नेपालसिंह पुत्र सरदारसिंह, ४. बहादुरसिंह पुत्र सोभानसिंह, ५. सरदारसिंह पुत्र नखरसिंह, ६. हुकमसिंह पुत्र डूंगरसिंह, ७. बलवीरसिंह पुत्र सरदारसिंह, ८. जयपालसिंह पुत्र गोपालसिंह, ९. ईश्वरसिंह पुत्र मांगिलाल, १०. सूरजसिंह पुत्र बालूसिंह, ११. कमलसिंह पुत्र फूलसिंह, १२. सुखसिंह उर्फ सूरतसिंह तथा १३. महेन्द्रसिंह पुत्र बालूसिंह।