गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण, अनियमितताएं मिलने पर लगाया जुर्माना

बूंदी- स्मार्ट हलचल।उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री श्री सुमित गोदारा के निर्देशों की पालना में विधिक माप विज्ञान विभाग ने मंगलवार को गैस एजेंसियों के खिलाफ औचक निरीक्षण का अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 के प्रावधानों के तहत की गई। अभियान के अंतर्गत बूंदी शहर की तीन प्रमुख गैस एजेंसियों— अमर शहीद सुभाष शर्मा भारत गैस, अरुण गैस एजेंसी और मां गायत्री भारत गैस का सघन निरीक्षण किया गया, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आईं।
विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के आधार पर संबंधित एजेंसियों पर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की गई है। उन्‍होंने बताया कि अमर शहीद सुभाष शर्मा भारत गैस पर जांच के दौरान एजेंसी पर गैस तोलने वाला कांटा असत्यापित पाया गया। इस पर एजेंसी पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अरुण गैस एजेंसी पर कांटा असत्यापित मिलने और सत्यापन प्रमाण पत्र का प्रदर्शन नहीं करने के साथ-साथ एक 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर में 940 ग्राम गैस कम पाई गई। इस गंभीर अनियमितता पर एजेंसी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 12,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
उन्‍होंने बताया कि मां गायत्री भारत गैस के निरीक्षण के दोरान गैस तौलने का कांटा असत्यापित मिला तथा सत्यापन प्रमाण पत्र प्रदर्शित नहीं किया गया था। इस पर एजेंसी को 2,500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। उन्‍होने बताया कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने तथा आमजन को सही माप-तौल के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया है।