रणवीर सिंह चौहान
स्मार्ट हलचल /भवानी मंडी. अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने आज अपने ऐतिहासिक फैसले में कलयुगी पत्नी तथा उसके प्रेमी को पति की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया अपार लोग अभियोजक हेमराज शर्मा ने बताया कि
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भवानीमण्डी राजीव दत्तात्रेय जी द्वारा ग्राम सांगोरिया थाना सुनेल में पत्नी द्वारा अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर पति की हत्या के प्रकरण में थाना सुनेल पर मुकदमा संख्या 204/2024 धारा 103(1), 3(5), 238(ए) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज किया गया था।
प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक शिवराज सिंह आत्मज धनसिंह राजपूत निवासी सांगोरिया के भाई नरेन्द्र सिंह द्वारा दर्ज करवाई गई थी। जिसमें बताया कि सुबह लगभग 6 बजे उसकी भतीजी अदिति उसे बुलाने आई जिस पर वह उसके भाई के मकान पर गया और वहां देखा कि उसका भाई चार पाई पर लेटा हुआ था जिसके सिर से खून बह रहा था और हाथ में हिटर की स्प्रिंग लिपटी हुई थी। इत्यादि उक्त रिपोर्ट पर थाना सुनेल द्वारा बाद अनुसंधान नियमानुसार आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल 23 गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये गये व 65 दस्तावेज व 08 आर्टिकल प्रदर्शित करवाये गये। दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा थाना सुनेल ने एफ.आई.आर. नम्बर 204/2024 धारा 103(1), 3(5) 238(ए) भारतीय न्याय संहिता में प्रकरण आरोपी *किरण कुंवर पत्नी शिवराज सिंह निवासी सांगोरिया थाना सुनेल* एवं *सुरेन्द्र सिंह उर्फ सुन्दर सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी सांगोरिया थाना सुनेल* को दोषी मानते हुये अपराध धारा 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में *आजीवन कारावास व 20,000/-रूपये*, धारा 238(ए) भारतीय न्याय संहिता में *07 वर्ष कठोर कारावास 10,000/-रूपये अर्थदण्ड* से दण्डित किया।
