मानसून से पहले नगर पालिका का सख्त संदेश, एक दिन में हटाएं नालों से अतिक्रमण, अब कार्रवाई पर टिकी निगाहें

नीरज मीणा

मंडावर। स्मार्ट हलचल।मानसून के मद्देनजर नगर पालिका मंडावर ने सार्वजनिक नालों पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। अधिशासी अधिकारी सुमेरसिंह मीना की ओर से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 209 एवं 210 के तहत गांधी सर्किल से पवन जोशी की दुकान तक स्थित नगरपालिका नाले पर अनाधिकृत अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी कर एक दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाकर नाले को मूल स्थिति में बहाल करने के निर्देश दिए गए। पालिका के निरीक्षण में सामने आया कि नाले पर किए गए अतिक्रमण से सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिससे बरसात के दौरान जल निकासी बाधित होने और आमजन को जलभराव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक मार्ग, नाला-नाली एवं नगरपालिका की संपत्ति पर अतिक्रमण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में नगर पालिका नियमानुसार कार्रवाई करेगी तथा कार्रवाई में आने वाला समस्त व्यय और अन्य देय राशि संबंधित अतिक्रमणकर्ताओं से वसूली जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
बुधवार को नोटिस में दी गई एक दिन की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। ऐसे में अब आमजन की निगाहें नगर पालिका प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं। ग्रामीण अंचल में कहा जाता है, “समय पर लिया गया फैसला ही बड़ी मुसीबत को टालता है।” अब देखना यह होगा कि जिन लोगों ने नोटिस के बावजूद स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया, उनके विरुद्ध नगर पालिका प्रशासन अधिनियम के प्रावधानों के तहत क्या कदम उठाता है और जल निकासी व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए आगे कैसी कार्रवाई अमल में लाता है।