बाउंस चेक मामले में आरोपी को 6 माह की जेल, ₹70 हजार प्रतिकर देने का आदेश

₹45 हजार का चेक हुआ था बाउंस, न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सुनाई सजा

भीलवाड़ा|स्मार्ट हलचल।विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-4, भीलवाड़ा की पीठासीन अधिकारी नेहा चौहान ने चेक अनादरण (बाउंस) के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 माह के साधारण कारावास तथा ₹70 हजार प्रतिकर अदा करने का आदेश दिया है। प्रतिकर राशि जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
प्रकरण के अनुसार परिवादी अश्विनी कुमार शर्मा, निवासी तिलक नगर, भीलवाड़ा ने अपने अधिवक्ता बालकृष्ण पुरोहित के माध्यम से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। परिवाद में बताया गया कि आरोपी सलाम मोहम्मद (50) पुत्र शौकत अली, निवासी मोहम्मद कॉलोनी, शास्त्रीनगर ने 23 नवंबर 2021 को ₹45 हजार का चेक दिया था। बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक “अकाउंट क्लोज्ड” (खाता बंद) होने की टिप्पणी के साथ अनादरित होकर लौट आया।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दोषी ठहराते हुए 6 माह के साधारण कारावास और ₹70 हजार प्रतिकर की सजा सुनाई। साथ ही आदेश दिया कि प्रतिकर राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।