अविनाश चंदेल
बदनोर । राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ द्वारा विद्युत निगमों में पुरानी पेंशन योजना लागू हुए कई माह व्यतीत होने के बाद भी विद्युत निगमों में दिनांक 01.01.2004 के पश्चात नियुक्त व कार्यरत कर्मचारियों की आज तक सीपीएफ (CPF) कटौती बन्द कर (GPF) खाता संख्या आवंटित नहीं किये गये है एवं सभी कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो रहा है जिस कारण उनकी कार्यशैली पर विपरित प्रभाव पड रहा है। विद्युत निगमों में 01.01.2004 के पश्चात सेवानिवृत हो रहे कर्मचारियों एवं मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को जीपीएफ (GPF) एवं पीपीओ (PPO) जारी कर पेशन भुगतान किया जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेशन योजना हेतु जारी एवं निगमों द्वारा अंगीकार किये गये आदेश क्रमांक प.13 (12) वित्त (नियम)/ 2021 जयपुर दिनांक 20.04.2023 की बिन्दु संख्या 1.5 में स्पष्ट उल्लेख है कि ‘जिन कार्मिकों द्वारा सीपीएफ जीपीएफ के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया है तथा स्वीकार कर लिया जाता है तो उनकी नियोक्ता अंशदान के रुप में कोई कटौती सीपीएफ जीपीएफ योजना के अन्तर्गत नहीं की जायगी। परन्तु ओ.पी.एस. लागू होने के लगभग 8 माह बाद और स्पष्ट प्रावधान होने के बाद भी CPF कटौती, EPF अंशदान EPFO को भेजना बंद नहीं हुआ और ना ही GPF खाता आवंटन कर GPF की कटौती प्रारम्भ की गई है। अतः ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ आप श्रीमान से आग्रह करता है कि स्पष्ट नियम व निर्देश होने के बाद भी सीपीएफ कटौती बन्द कर जीपीएफ कटौति चालू नहीं कर रहे व प्रकरण को ईपीएफओ से संस्थान के लिए सम्पूर्ण छूट प्राप्त करने व काननू सलाह के नाम पर लम्बित कर रहे प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को तुरन्त प्रभाव से निर्देश जारी कर जीपीएफ खाता आवंटित कर जीपीएफ कटौती प्रारम्भ करवाने का कष्ट करें अन्यया कर्मचारियों में व्याप्त आक्रोश को देखते हुए संगठन द्वारा कर्मचारियों के हित में दिनांक 19.06.2024 को विद्युत भवन का घेराव किया जावेगा। इससे होने वाली औद्योगिक अशांति की समस्त जिम्मेदारी विद्युत प्रशासन की होगी। ज्ञापन देते समय लाइनमेंन महावीर सिंह, लोकेश कुमावत सहित मौजूद रहें।