दो तस्करों को 15-15 साल की जेल और जुर्माने की सजा, अवैध डोडा चूरा मामले में पकड़े गए थे आरोपी

भीलवाड़ा । बीगोद थाना क्षेत्र के 5 साल पुराने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने फैसला सुनाया और दो आरोपियों को जेल और अर्थदंड से दंडित किया । विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया की उक्त मामला 5 जनवरी 2020 का है बीगोद के तत्कालीन थानाप्रभारी जसवंत सिंह टीम के आठ गश्त कर रहे थे और नंदराय रोड पर नाकाबंदी लगाई तभी एक पिकअप को रूकवाया तो चालक और खलासी भागने लगे दोनो को पकड़ा और पिकअप की तलाशी ली जिसमे प्लास्टिक 16 कट्टे थे जिनमे 325 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा चूरा भरा हुआ था जिसे जप्त कर एनडीपीए एक्ट में दोनो आरोपियों राजूलाल निवासी कोतवाल का खेड़ा मांडलगढ़ और राजू बैरवा निवासी कोटड़ी को गिरफ्तार किया । दोनो के खिलाफ जांच पूरी होने के बाद एनडीपीएस कोर्ट में चार्जशीट पेश की । विशिष्ट लोक अभियोजक गुर्जर ने 8 गवाह और 96 दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध करवाया । ट्रायल के दौरान आरोपियों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 15-15 साल का कठोर कारावास और डेढ़ लाख रु जुर्माने से दंडित किया ।