विश्वकर्मा पेंशन योजना में 3 हजार की पेंशन, पात्र आज ही कराएं पंजीयन

अनिल कुमार

ब्यावर। स्मार्ट हलचल|असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं एवं लोक कलाकारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए राज्य सरकार की मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना संचालित है। योजना का लाभ राजस्थान के मूल निवासी 41 से 45 वर्ष आयु वर्ग के पात्र लोगों को दिया जा रहा है।सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग रामप्रसाद जांगिड़ ने बताया कि योजना में पात्र अंशदाता को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद 3 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। अंशदाता की मृत्यु होने पर पति अथवा पत्नी को 1,500 रुपए प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। योजना में लाभार्थी को प्रतिमाह 100 रुपए अंशदान देना होगा, जबकि 320 रुपए राज्य सरकार की ओर से जमा किए जाएंगे।

योजना के लिए आवेदक की मासिक आय 15 हजार रुपए तक होना तथा ई-श्रम कार्ड, आधार कार्ड और स्वयं का बचत बैंक खाता होना आवश्यक है। एनपीएस, पीएफ, ईएसआईसी या अटल पेंशन योजना से जुड़े व्यक्ति और आयकरदाता पात्र नहीं होंगे।

पात्र व्यक्ति पंजीयन के लिए राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, ब्यावर कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंच सकते हैं। जन आधार, आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड, बैंक पासबुक, पति/पत्नी का आधार कार्ड और ओटीपी के लिए मोबाइल साथ लाना होगा।

योजना की जानकारी के लिए योजना प्रभारी के मोबाइल नंबर 7737929443 पर संपर्क किया जा सकता है। विभाग ने पात्र लाभार्थियों से जल्द पंजीयन करवाकर योजना का लाभ लेने की अपील की है।