Homeभीलवाड़ाभारतीय दंड संहिता की तुलना में आसान होगी भारतीय न्याय संहिता कानून

भारतीय दंड संहिता की तुलना में आसान होगी भारतीय न्याय संहिता कानून


भारतीय दंड संहिता की तुलना में आसान होगी भारतीय न्याय संहिता कानून

नए कानूनों के प्रति आमजन को किया जागरूक ,1जुलाई से बदलेंगे अंग्रेजो के जमाने के कानून

काछोला 30 जून -स्मार्ट हलचल/केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश में लागू तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एवं भारतीय साक्ष्य संहिता आगामी 1 जुलाई से अस्तित्व में आ जाएंगे। 1 जुलाई से देश में नए कानून के प्रभावी होंगे, नए कानून के प्रति जागरूक करने के लिए काछोला थाना प्रभारी श्रद्धा पचौरी ने काछोला बस स्टैंड पर शामियाना लगाकर व पेम्पलेट वितरण कर नागरिकों को नए कानून के प्रति जागरूक किया गया। थाना प्रभारी श्रद्धा पचौरी में बताया कि आमजन को बताया कि नए कानून 1 जुलाई से लागू होंगे इनके लागू होते ही हत्या, दुष्कर्म, अपहरण, चोरी, लूट, डकैती,धोखाधड़ी आदि गंभीर वारदातो समेत अन्य सभी वारदातों के लिए नवीन धाराओं के तहत मुकदमा कायम किए जाएंगे।
थाना प्रभारी ने बताया कि नवीन आपराधिक कानून का लोगों के बीच प्रचार प्रसार के लिए नए कानून से संबंधित पोस्टर,पेम्पलेट चस्पा किए गए व मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को नवीन कानून के संबंध में जानकारी दी जा रही है इसके अलावा पुलिस द्वारा विभिन्न स्कूल सहित अन्य सार्वजनिक व भीड़भाड़ वाली जगह पर रैली, आम सभा आदि के माध्यम से लोगों से जन संवाद कर नवीन अपराधिक अधिनियम के संबंध में जागरूक किया जा रहा है।
वहीं थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुराने अपराधिक अधिनियम दंड पर आधारित थे जबकि नवीन अपराधिक अधिनियम न्याय पर आधारित बनाए गए हैं इसका उद्देश्य यह है कि पीड़ित को समय पर न्याय मिले भारतीय दंड संहिता की तुलना में नवीन भारतीय न्याय संहिता में कई धाराएं जोड़ी भी गई है एवं कुछ धाराओं को हटाया भी गया है इसमें कहीं अपराधों में कारावास की अवधि के साथ ही जुर्माना भी बढ़ाया गया है, इस कानून में नई बात यह है कि इसमें सामुदायिक सेवा को भी जोड़ा गया है, साथ ही महिला एवं नाबालिगो से संबंधित अपराधों में पहले की अपेक्षा और अधिक कठोरता लाई गई है ।।

वहीं नए कानून में एफआईआर दर्ज कराए जाने के लिए थाना क्षेत्राधिकार की बाध्यता को समाप्त किया गया है, अब किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। नवीन कानून ऐसी न्याय प्रणाली है जो पूरी तरह से स्वदेशी होकर यह भारत द्वारा भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनो के अनुसार संचालित होगी।
इसका मुख्य लक्ष्य ऐसी आपराधिक न्याय प्रणाली बनाना है जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था को भी मजबूती देती है,जिससे सभी के लिए सुलभ एवम त्वरित न्याय सुनिश्चित हो।इसको लेकर थाना प्रभारी श्रद्धा पचौरी,विधायक प्रतिनिधि संदीप सोनी,सत्य नारायण वैष्णव,डॉ एन के सोनी,राजेन्द्र सिंह सोलंकी,सूरत राम गगरानी,शिव कुमार मंत्री,अमर सिंह सोलंकी,सत्य नारायण बलाई,मुकेश पराशर,मोहम्मद शाबिर रँगरेज,एएसआई इंदरराज मीणा,हेड कॉन्स्टेबल मोहन लाल मीणा,रामकरण,कॉन्स्टेबल हाकिम सिंह गुर्जर,रामभान सिंह,खुशराज सिंह मीणा,राजेन्द्र कुमार,सहित आदि ने नवीन आपराधिक कानून से सम्बंधित विभिन्न जानकारियों के बैनर,पोस्टर्स,पेम्पलेट ,तख्तियां आदि के माध्यम से आमजन को नवीन आपराधिक कानून का प्रचार प्रसार किया गया।

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