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परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग व ट्राफिक पुलिस ने की आकस्मिक जांच, स्कूली बच्चों अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन को समझाइश कर किया पाबंद

 

भीलवाड़ा 5 जुलाई। जिला कलक्टर नमित मेहता व बाल वाहिनी समिति में प्राप्त निर्देशानुसार शुक्रवार को शहर के सेण्ट्रल एकेडमी, ए स्टीवर्ड मोरिस स्कूल, कोटा बाईपास रोड़ पर आकस्मिक जांच संयुक्त रूप से परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग व ट्राफिक पुलिस द्वारा की गयी।

जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि जांच में स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा स्वयं की स्कूटी/बाईक व अन्य वाहनों से बिना हेलमेट व बिना लाइसेंस व अन्य यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए चलाते पाये गये। जो कि बेहद संवेदनशील व स्कूलों से जुड़ा हुआ, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मुदा है। जिसकी स्कूल प्रबंधक व अभिभावकों द्वारा अनदेखी की जा रही है। इसी संदर्भ में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा 199 ए के अनुरूप ऐसे अभिभावक/बच्चों/माता -पिता पर 25000 रुपये की जुर्माना राशि व 3 साल की सजा का प्रावधान है। स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि बच्चों के आने-जाने के लिए सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करें व स्कूल में किसी भी बच्चे को बिना हेलमेट व बिना लाइसेंस के वाहन न लाने दिया जाये।

उन्होंने बताया कि स्कूली बच्चों को, उनके अभिभावकों को और स्कूल प्रबंधन की समझाइश कर पांबद किया गया व वाहनों के चालान भी बनाये गये। अगर भविष्य में इस प्रकार बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होते हुए पाया गया तो नियमानुसार कठोर कार्यवाही न केवल स्कूल प्रबंधन पर बल्कि बच्चों के अभिभावकों पर भी की जायेगी। यह समझाइश जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात राज कंवर, परिवहन निरीक्षक महेश पारीक व विवेक सिरोठा के द्वारा की गयी।
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