जमीन विवाद में महिला पर ट्रैक्टर चढ़ा कर हत्या की, पति-पत्नी को उम्रकैद

गंगापुर

(दिनेश लक्षकार)

स्मार्ट हलचल|बिकराई में लालीदेवी की हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट गंगापुर का फैसला एडीजे कोर्ट गंगापुर ने जमीन विवाद को लेकर गंगापुर थाना क्षेत्र के बिकराई गांव में महिला पर ट्रैक्टर चढ़ाकर बेरहमी से हत्या करने के मामले में फैसला सुनाया है। पीठासीन अधिकारी अनिता टेलर ने आरोपी राजू उर्फ राजकुमार सुवालका और उसकी पत्नी रामूदेवी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 65 हजार रुपए के जुमनि की सजा सुनाई है।प्रकरण के अनुसार बिकराई गांव में 9 जुलाई 2024 को बिकराई निवासी पिंटू पुत्र रामप्रसाद सुवालका ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी मां लालीदेवी सुवालका अपने सिजारे (बंटाई) वाले खेत पर काम कर रही थी। इस दौरान जमीन पर जबरन कब्जे की नीयत से आरोपी पक्ष वहां पहुंचा। विवाद बढ़ने पर आरोपी राजू उर्फ राजकुमार पुत्र मिठूलाल सुवालका ने लाली देवी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस दौरान वहां मौजूद राजू की पत्नी रामूदेवी भी लठ से मारपीट करने के साथ लालीदेवी को पकड़ा। आरोपियों ने लालीदेवी को ट्रैक्टर के कल्टीवेटर में फंसाकर कई फीट तक घसीटा और उसके शरीर के ऊपर से ट्रैक्टर निकाला, जिससे उसकी पसलियां टूट गईं और फेफड़े फट जाने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक दिनेशचंद्र बापना ने करते हुए कोर्ट में मामले को साबित करने के लिए 22 गवाहों
के बयान दर्ज करवाए गए तथा 37 दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित किए। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मिली सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। विभिन्न धाराओं में पति-पत्नी दोनों को 65-65 हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया। मृतका लाली देवी की ओर से पैरवी उनके भाई एडवोकेट पुष्पेंद्र सुवालका ने की।