पुनः अनुसंधान की मांग खारिज, आरोपियों को राहत

रानीवाड़ा। स्मार्ट हलचल|राज्य बनाम जितेंद्र कुमार आदि प्रकरण में परिवादी पक्ष को न्यायालय से झटका लगा। पुलिस अनुसंधान पर सवाल उठाते हुए परिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत पुनः अनुसंधान के आवेदन को न्यायालय ने खारिज कर दिया। मामला रानीवाड़ा थाने की एफआईआर संख्या 73/2026 से जुड़ा है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 126(2), 3(5) एवं 352 के तहत अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया था। इसके बाद परिवादी पक्ष ने पुलिस अनुसंधान को उचित नहीं बताते हुए मामले में पुनः अनुसंधान की मांग की थी।
आवेदन पर परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा। वहीं आरोपी पक्ष की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार गोयल ने आवेदन का विरोध करते हुए लिखित जवाब पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद पुनः अनुसंधान के आवेदन को खारिज कर दिया। प्रकरण में आरोपी जितेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार उर्फ सेरा, देवाराम एवं प्रकाश कुमार उर्फ अतुल की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार गोयल ने पैरवी की।