पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी की नई तारीख घोषित, 23 सितंबर को जिला परिषद सदस्य व प्रधान और 24 को सरपंच-वार्ड पंच की लॉटरी

पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी की नई तारीख घोषित, 23 सितंबर को जिला परिषद सदस्य व प्रधान और 24 को सरपंच-वार्ड पंच की लॉटरी

राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार का नया आदेश; हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 23 व 24 सितंबर को होगी शेष आरक्षण प्रक्रिया

जयपुर, स्मार्ट हलचल। राजस्थान में आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर आरक्षण निर्धारण और लॉटरी प्रक्रिया की नई तारीखों की घोषणा कर दी गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा 16 सितंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार अब जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं प्रधान पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी 23 सितंबर 2026 को तथा सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी 24 सितंबर 2026 को निकाली जाएगी।

विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगा राम द्वारा जारी आदेश में जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारियों को निर्धारित तिथियों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

23 सितंबर को जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्य की लॉटरी

आदेश के अनुसार जिला परिषद सदस्य, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य के आरक्षण निर्धारण/लॉटरी की प्रक्रिया 23 सितंबर 2026 को पूरी की जाएगी।

इसके अगले दिन 24 सितंबर 2026 को सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी।

तारीखआरक्षण लॉटरी
23 सितंबर 2026जिला परिषद सदस्य, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य
24 सितंबर 2026सरपंच एवं वार्ड पंच

जिला प्रमुख पदों की आरक्षण प्रक्रिया पहले ही पूरी

सरकार के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला परिषद के जिला प्रमुख पदों के लिए आरक्षण निर्धारण/लॉटरी की प्रक्रिया 13 अगस्त 2026 को पूरी की जा चुकी है। इसलिए 23 सितंबर को होने वाली प्रक्रिया में जिला प्रमुख पद की नई लॉटरी का उल्लेख नहीं है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य

आदेश में उल्लेख है कि उच्च न्यायालय के D.B. Writ Miscellaneous Application No. 438/2026 एवं अन्य मामलों में 20 जुलाई 2026 को दिए गए आदेश के क्रम में राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 तक पूर्ण कराने का संकल्प लिया है।

इसी क्रम में लंबित आरक्षण प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा कराने के लिए नई तारीखें तय की गई हैं।

अब 23 और 24 सितंबर पर निगाहें

नई तारीखों की घोषणा के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियों में तेजी आने की संभावना है। 23 सितंबर को जिला परिषद एवं पंचायत समिति स्तर के पदों के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होगी, जबकि 24 सितंबर को सरपंच और वार्ड पंच पदों की आरक्षण स्थिति सामने आएगी। इसके बाद संबंधित क्षेत्रों में चुनावी समीकरण और संभावित उम्मीदवारों की तस्वीर और स्पष्ट होगी।

महत्वपूर्ण: जिला प्रमुख पदों की आरक्षण लॉटरी 13 अगस्त 2026 को पहले ही पूरी हो चुकी है। 23 सितंबर को जिला परिषद सदस्य, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य तथा 24 सितंबर को सरपंच एवं वार्ड पंच पदों की आरक्षण लॉटरी होगी।

स्रोत: राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन आदेश दिनांक 16 सितंबर 2026।