भीलवाड़ा। पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के विशिष्ट न्यायाधीश ने राजू पिता मगना निवासी ग्राम गनौली पुलिस थाना मांडलगढ़ को 31 जुलाई 2024 बुधवार को दुष्कर्म के आरोप में दोषमुक्त किया। प्राप्तजानकारी के अनुसार मांडलगढ़ थाने में 2022 में दर्ज एक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने जांच के बाद पॉक्सो कोर्ट के अंदर चालान पेश किया था। अभियुक्त राजू की ओर से पैरवी सीनियर अधिवक्ता राजू डीडवानिया कर रहे थे। संपूर्ण ट्रायल के दौरान सारे गवाहों के पश्चात पॉक्सो कोर्ट ने अधिवक्ता राजू डीडवानिया की पैरवी व दलिलो के तहत अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया। अभियुक्त पर धारा 376 (2) N, 363, 344, 384 और 5 (L) 6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज था।