चेक बाउंस मामले में आरोपी को एक साल की सजा, 60 हजार रुपये प्रतिकर का आदेश

दिनेश लेखी

कठूमर। स्मार्ट हलचल|न्यायिक मजिस्ट्रेट कठूमर आदित्य शर्मा ने चेक अनादरण के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी रवि कंस्ट्रक्शन प्रो. रवि, निवासी जाट तहसील कोसीकलां, जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश) को दोषसिद्ध करते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को परिवादी शैलेन्द्र सिंह निवासी बडीका तहसील कठूमर को 60 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में अदा करने का भी आदेश दिया है।
अदालत के निर्णय के अनुसार मामला परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दर्ज हुआ था। परिवादी की ओर से प्रस्तुत मामले में बताया गया कि वाहन के किराये के भुगतान के लिए आरोपी ने सिंडिकेट बैंक शाखा कोसीकलां, जिला मथुरा का चेक संख्या 015711, दिनांक 29 मई 2021, राशि 1 लाख रुपये का दिया था। चेक निर्धारित प्रक्रिया के बाद भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाने पर अनादरित हो गया।
मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी को 65 हजार रुपये दिए जाने के तथ्य को भी अदालत ने ध्यान में रखा। इसके बाद न्यायालय ने शेष आदेश के तहत 60 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में देने का निर्देश दिया। अदालत ने आदेश दिया कि प्रतिकर राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। निर्णय 25 सितंबर 2026 को न्यायिक मजिस्ट्रेट कठूमर आदित्य शर्मा द्वारा सुनाया गया।