उपभोक्ता हितों की सुरक्षा हेतु विभाग सख्त, औचक निरीक्षण में 4 प्रतिष्ठानों पर 30000 रुपये जुर्माना

बजरंग आचार्य

चूरू। स्मार्ट हलचल|उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा डिब्बा बंद वस्तु नियम, 2011 के तहत चूरू जिले में औचक निरीक्षण अभियान संचालित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत विभागीय जांच दल विधिक माप विज्ञान अधिकारी देवकीनंदन मुंडोतिया के नेतृत्व में चूरू जिले में कुल 08 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान डिब्बा बंद वस्तुएं नियम 2011 के तहत निखिल एंटरप्राइजेज रतनगढ़ पर 5000 रुपए, भव्या इंडस्ट्रीज रतनगढ़ पर 10000 रुपए, महेंद्रा फ्लोर मिल राजगढ़ पर 10000 रुपए, जोधपुर स्वीट्स होम राजगढ़ पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त जिले में संचालित मेडिकल डिवाइसेज ओर सर्जिकल आइटम्स संबंधित फार्मा डीलर की पैकेज कमोडिटी नियमों के अंतर्गत जांच की गई, जिनमें बीपी फार्मा श्रीबालाजी मेडिकल एजेंसी और चौहान सर्जिकल एवं मेडिकल एजेंसी का नियमों के अंतर्गत संचालित होना पाया गया। आगामी दिनों में सम्पूर्ण राजस्थान में छोटे एवं बड़े सभी प्रतिष्ठानों पर नियमित जांच जारी रहेगी तथा दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।