Bangladesh interim government cancels Sheikh Hasina’s diplomatic passport
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ-साथ पूर्व मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है। अंतरिम सरकार ने यह कदम विद्यार्थियों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा इस्तीफा देने और भारत चले जाने के लगभग दो सप्ताह बाद उठाया है।
सरकारी समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ की खबर के मुताबिक गृह मंत्रालय के सुरक्षा सेवा प्रभाग ने बृहस्पतिवार को एक बयान जारी कर बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकारों, पूर्व मंत्रिमंडल के सदस्यों और हाल में भंग की गई संसद के सभी सदस्यों को मिले राजनयिक पासपोर्ट तत्काल रद्द कर दिए जाएंगे।
राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अगस्त में 76 वर्षीय हसीना के देश छोड़कर चले जाने के बाद 12वीं संसद को भंग कर दिया था। वर्तमान में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि अधिकारियों के राजनयिक पासपोर्ट भी उनके कार्यकाल या नियुक्ति समाप्त होने पर तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिये जायेंगे। छात्रों के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के कारण पांच अगस्त को इस्तीफा देने के बाद हसीना भारत आ गई थीं।
हसीना को भारत में 18 दिन हुए
ढाका से प्रकाशित अखबार ‘डेली स्टार’ की खबर के मुताबिक भारतीय वीजा नीति के अनुसार राजनयिक या आधिकारिक पासपोर्ट रखने वाले बांग्लादेशी नागरिक वीजा-मुक्त प्रवेश करने और 45 दिन तक रहने के पात्र हैं। बृहस्पतिवार को हसीना के भारत में रहते 18 दिन हो गए हैं। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर में कहा गया है कि हसीना के पास उनके नाम से जारी राजनयिक पासपोर्ट के अलावा कोई अन्य पासपोर्ट नहीं है।
बांग्लादेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दिए जा रहे 30 फीसदी आरक्षण के विरोध को लेकर पूरे देश में हुए खूनी संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आईं शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट अब रद्द कर दिया गया है। बांग्लादेशी गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके सलाहकारों, पूर्व कैबिनेट सदस्यों और हाल ही में भंग हुई राष्ट्रीय संसद के सभी सदस्यों को अपने राजनयिक पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को जारी किया गया यह निर्देश उनके परिवार के सदस्यों पर भी लागू होता है।
समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, अधिसूचना पर गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सूचना अधिकारी फैसल हसन के हस्ताक्षर हैं। जिसमें राजनयिक पासपोर्ट जमा करने पर सामान्य पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। निर्देशों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपना राजनयिक पासपोर्ट जमा करने में विफल रहता है तो उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ढाका स्थित अपने आवास पर ‘पीटीआई-भाषा’ को दिये साक्षात्कार में खान ने कहा कि उनका देश भारत के साथ तीन तरफ से सीमा साझा करता है और यह एक बड़ा पड़ोसी है, इसलिए ‘कोई कारण नहीं है कि भारत हमारा सबसे अच्छा मित्र न हो’।