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मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र के साथ ही 12 प्रकार के दस्तावेज मान्य : जिला निर्वाचन अधिकारी, टोंक

(शिवराज बारवाल मीना)

टोंक । स्मार्ट हलचल/विधानसभा उपचुनाव-2024 के लिए 13 नवंबर को होने वाले मतदान में निर्वाचन फोटो पहचान पत्र की उपलब्धता के अभाव में भी मतदाता 12 प्रकार के वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) टोंक डॉ. सौम्या झा ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता पहचान पत्र के अभाव में वैकल्पिक 12 प्रकार के दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र और राज्य सरकार, लोक उपक्रम, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक / डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों / विधायकों / एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
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