ब्यावर: अवैध एलपीजी भंडारण पर रसद विभाग का बड़ा छापा, 12 सिलेंडर जब्त

अनिल कुमार

रायपुर तहसील के ग्राम नयाबाड़िया में हुई कार्रवाई; आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज

ब्यावर |स्मार्ट हलचल|जिला रसद विभाग ने अवैध एलपीजी रिफिलिंग और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार को ग्राम नयाबाड़िया (रायपुर तहसील) में बड़ी छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। जिला कलेक्टर कमल राम मीना के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान के दौरान विभाग ने मौके से कुल 12 अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए हैं।

बिना बिल-वाउचर के चल रहा था अवैध कारोबार
जिला रसद अधिकारी अब्दुल सादिक के नेतृत्व में प्रवर्तन अधिकारी सोहन सिंह चौहान और प्रवर्तन निरीक्षक विक्रांत मथुरिया की टीम ने ग्राम पंचायत रावणिया के अंतर्गत नयाबाड़िया में सद्दाम काठात के ठिकाने पर दबिश दी। जांच के दौरान मौके पर IOC, BPC और HPC जैसी विभिन्न कंपनियों के घरेलू और वाणिज्यिक सिलेंडर पाए गए। आरोपी के पास इन सिलेंडरों की बिक्री या भंडारण से संबंधित कोई वैध बिल, वाउचर या उपभोक्ता डायरी नहीं मिली, जिससे स्पष्ट हुआ कि यहाँ लंबे समय से अवैध गैस बिक्री का कारोबार संचालित किया जा रहा था।
जब्त सामग्री का विवरण:
विभाग ने कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित सिलेंडर जब्त कर सुमेल इण्डेन ग्रामीण वितरक को सुपुर्द किए:

06 घरेलू सिलेंडर (14.2 कि.ग्रा.)

05 वाणिज्यिक सिलेंडर (19.00 कि.ग्रा.)

01 वाणिज्यिक सिलेंडर (5.0 कि.ग्रा.)

होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
रसद विभाग ने बताया कि उक्त व्यक्ति द्वारा एलपीजी (नियमन एवं आपूर्ति) आदेश 2000 के प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया गया है। अब इस प्रकरण को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6A के तहत जिला कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
विभागीय चेतावनी: जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग, अवैध भंडारण और रिफिलिंग पर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि वे केवल अधिकृत वितरकों से ही सिलेंडर लें और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करें।