बिना दस्तावेज चल रहा था गैस पम्प, मौके पर ही किया सील, ईसी एक्ट के उल्लंघन पर सख्ती, संचालक पर कार्रवाई शुरू
भीलवाड़ा, मूलचंद पेसवानी । भीलवाड़ा जिले में अवैध रूप से चल रहे रसोई गैस के कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती का डंडा चलाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को भदालीखेड़ा क्षेत्र में संचालित एक अवैध ऑटो एलपीजी पम्प पर जिला रसद विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। इस कार्रवाई से अवैध गैस कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के सख्त निर्देशों के बाद जिला रसद अधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में गठित टीम ने क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भदालीखेड़ा में एक ऑटो एलपीजी पम्प बिना किसी वैध दस्तावेजों के संचालित होता पाया गया।
जांच में सामने आया कि पम्प संचालक बिजेंद्र सिंह आवश्यक वस्तु अधिनियम के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा था। नियमों की अनदेखी और बिना अनुमति गैस पम्प संचालन को गंभीरता से लेते हुए विभागीय टीम ने तत्काल प्रभाव से पम्प को सील कर दिया। साथ ही संचालक के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद जिले में अवैध गैस रिफिलिंग और पम्प संचालन करने वालों में खलबली मच गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला कलेक्टर ने आमजन से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध गैस रिफिलिंग या बिना अनुमति पम्प संचालन होता दिखाई दे, तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
