भीलवाड़ा । शराब की दुकान से चाकू की नोक पर पन्द्रह हजार रुपये लूट व पुलिस कांस्टेबल को चाकू मारने के आरोप वाले मुकदमे में न्यायालय ने छ आरोपियों को किया दोषमुक्त सिर्फ एक आरोपी पर 323, 324/34 में आरोप दोषसिद्ध हुआ । दिनांक 6 जून 2014 को पन्नाधाय सर्कल स्थित अग्रेजी शराब के ठेके पर दो मोटरसाईकिल पर सवार अभियुक्त गणों द्वारा सेल्समैन से फ्री में शराब मांगने व मना करने पर जेब से चाकू निकाल कर गर्दन पर लगा धमकी देकर पन्द्रह हजार रुपये व ड्राइविंग लाइसेंस जबरन लुट करने व पुलिस कांस्टेबल राजवीर सिंह के साथ मारपीट कर चाकू से कमर व बाजू पर चाकू मारने के आरोप वाले एक मामले में न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 3 भीलवाड़ा द्वारा अहम फैसला सुनाते हुए उक्त प्रकरण में सुरज विश्नोई, प्रदीप विश्नोई, राकेश सिंह, कमलेश, गोपी सिंधी, रघुवीर सिंह उर्फ कालू चारण सहित कुल छ आरोपियों को दोषमुक्त घोषित कर दिया गया व एक आरोपी जयप्रकाश उर्फ टेणिया को आईपीसी की धारा 323, 324/34 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया गया। इससे पूर्व न्यायालय में पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में आईपीसी की धारा 395, 307, 332, 353, 341, 324, 149 में चालान प्रस्तुत किया गया तथा अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 16 गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये गये व 55 प्रलेखी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर परिक्षित करवाये गये। साक्ष्य सफाई में अभियुक्त सुरज विश्नोई की ओर से जरिये अपने अधिवक्ता मुकेश सुवालका के दो गवाह प्रस्तुत कर परिक्षित करवाये गये। जिन्होने सुरज विश्नोई के वक्त घटना के समय घटना स्थल पर न होकर उनके साथ होना बताया। न्यायालय ने दस्तावेजों व साक्ष्यों के आधार पर छ आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया व एक आरोपी जयप्रकाश उर्फ टेणिया को 323, 324/34 मे दोषसिद्ध मानते हुए अभियुक्त जयप्रकाश को क्षतिपूर्ति राशि पचास हजार रुपये पन्द्रह दिन दिवस में जमा करवाने पर परिवीक्षा पर छोडने तथा तुरंत कारावास से दण्डित नहीं करने के लिए न्यायालय में दस हजार के जमानत व दस हजार के मुचलके प्रस्तुत करने पर शर्तों के अधीन छोडने का आदेश दिया। साथ ही उक्त पचास हजार की राशि गुजरने मियाद कांस्टेबल राजवीर सिंह मीणा को अदा करने का आदेश सुनाया।