ब्यावर में रसद विभाग की बड़ी कार्रवाही: अवैध रूप से भंडारित 25 कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त

अनिल कुमार
जिला ब्यावर
ब्यावर |स्मार्ट हलचल|जिला कलेक्टर कमल राम मीना के कड़े निर्देशों पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने ब्यावर शहर में अवैध रिफलिंग और कालाबाजारी के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा है। सोमवार को जिला रसद अधिकारी (DS0) अब्दुल सादिक के नेतृत्व में जांच दल ने दो अलग-अलग ठिकानों पर छापामार कार्यवाही करते हुए कुल 25 अवैध कमर्शियल (19 किग्रा) गैस सिलेंडर जब्त किए।

*दो प्रतिष्ठानों पर हुई कार्यवाही*
रसद विभाग की टीम ने शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया, जिसमें निम्नलिखित स्थानों पर उल्लंघन पाया गया:

*गायत्री नगर लिंक रोड* : यहाँ ‘बाबूलाल हलवाई’ के ठिकाने से 08 कमर्शियल सिलेंडर बरामद किए गए।

*विनोद नगर (मेवाड़ी गेट*): ‘सांवरिया केटर्स’ पर कार्यवाही के दौरान 17 कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए गए।

जांच में नहीं मिले वैध दस्तावेज
प्रवर्तन अधिकारी सोहन सिंह चौहान और प्रवर्तन निरीक्षक विक्रान्त मक्रिया ने बताया कि इन दुकानदारों के पास IOC, BPC और HPC जैसी विभिन्न कंपनियों के सिलेंडर तो मिले, लेकिन इनके संबंध में कोई बिल, वाउचर या उपभोक्ता डायरी उपलब्ध नहीं थी। सिलेंडरों की प्राप्ति का कोई प्रमाणित स्रोत नहीं होने से यह स्पष्ट है कि इनकी खरीद-बिक्री अवैध तरीके से की जा रही थी।

“एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर यह कार्यवाही की गई है। जब्त किए गए सिलेंडर कपीश H.P. गैस के कार्मिक को सुपुर्द कर दिए गए हैं।” — जांच दल, रसद विभाग

*कलेक्टर न्यायालय में पेश होगा मामला*
विभाग ने स्पष्ट किया कि इन दोनों प्रकरणों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6A के तहत माननीय जिला कलेक्टर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग और कालाबाजारी पर यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

प्रमुख बिंदु (हाइलाइट्स):
जब्त सामग्री: 25 कमर्शियल (19.00 किग्रा) सिलेंडर।

अधिकारी: अब्दुल सादिक (DS0), सोहन सिंह (प्रवर्तन अधिकारी), विक्रान्त मक्रिया (प्रवर्तन निरीक्षक)।

*अपील* : विभाग ने उपभोक्ताओं से केवल वैध और सुरक्षित स्रोतों से ही गैस सिलेंडर खरीदने की अपील की है।