Saifai police did not register a case…भाजपा नेता अवनीश जाटव की शिकायत पर एडीजी जोन, आईजी ने इटावा पुलिस को दिया जांच का आदेश
भाजपा नेता के साथ एसएसपी से मिला पीड़ित, एसपी क्राइम को सौंपी गई जांच
इटावा।स्मार्ट हलचल/सैफई में दबंगो ने ऑटो चालक व उसके भाई पर हमला कर दिया लाठी डंडों से पीटा और बाइक छीन ले गए थाना पुलिस ने उल्टा पीड़ित का ही चालान कर दिया। भाजपा नेता अवनीश जाटव ने इसकी शिकायत ट्वीटर पर की तो एडीजी व आईजी ने इटावा पुलिस को जांच के आदेश दे दिये। मंगलवार को भाजपा नेता अवनीश जाटव पीड़ित रविन्द्र कुमार को लेकर एसएसपी से मिले तो एसएसपी ने मामले की जांच एसपी क्राइम को सौंपी है।
रविन्द्र पुत्र जनवेद सिंह निवासी नगला सुभान थाना सैफई ने एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। दिनाँक 27/03/2025 को समय लगभग 9 बजे सुबह रामगोपाल यादव के मार्केट के पास अपने ऑटों में सवारी भर रहा था। उसी समय मेरा भाई इशू और अमन चाचा की मोटरसाइकिल से मुझे खाना देने आया था। तभी सोमकार पुत्र श्रीचन्द्र व सन्तराम पुत्र श्रीचन्द्र व राहुल पुत्र श्रीचन्द्र निवासीगण नगला सुभान व अमित पुत्र नामालूम व कुलदीप पुत्र नामालूम व दीपक पुत्र नामालूम व विवेक, लाला पुत्र नामालूम निवासी उझियानी थाना सैफई व उनके साथ 4-5 अन्य अज्ञात व्यक्ति आये और मुझे गंदी गंदी गाली व मारने पीटने लगे और कहने लगे कि तेरा ऑटो नहीं चलने देगे। जब मैंने गाली देने का कारण पूछा तो उक्त सभी दबंग एकजुट होकर हॉकी, लाठी, डंडे लात घूंसों से मुझे व मेरे दोनों भाईयों को मारने लगे मेरे भाइयों को कई जगह चोटें आयी है। मेरी चीख पुकार की आवाज सुन कर अन्य लोग चौराहे पर इकट्ठा होने लगे इतने में मौका देख उक्त दबंग व्यक्ति मेरी मोटरसाइकिल को छीन कर जान से मारने की धमकी देते हुये मौके से भाग गये।
जब में इसकी शिकायत करने भाई के साथ थाना सैफई गया तो थानाध्यक्ष ने गाली गलौज की व जेल भेजने की धमकी दी। बाइक को अगले दिन बदमाशों से बरामद किया। मेरा मुकदमा नही लिखा गया भाई को और मुझे जेल भेजने की धमकी दी गयी। जब खून बहना बंद नही हुआ तो बड़ी मुश्किल से पुलिस ने डॉक्टरी मुआयना कराया। और मेरे भाई ईशु का शांतिभंग में फर्जी चालान कर दिया। और मेरा मुकदमा दर्ज नही किया गया।
👉 क्या कहते है प्रभारी निरीक्षक थाना सैफई
इस घटना के बारे में जब प्रभारी निरीक्षक थाना सैफई आर० के० शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दोनों तरफ से मारपीट हुई थी दोनों पक्ष का शांतिभंग ने चालान हुआ है एक पक्ष की डॉक्टरी भी कराई है। बाइक ले जाने का आरोप गलत है। पीड़ित थाने आकर प्रार्थनापत्र देकर अपना मुकदमा दर्ज करा सकता है। बाकी लगाए गए आरोप झूठे है।