(बजरंग आचार्य ) –
सादुलपुर, स्मार्ट हलचल|न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावाधिकरण कम सख्या 1 राजगढ जिला चूरू के पीठासीन अधिकारी दीपक पाराशर आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग) ने क्लेम याचिका सख्या 24/2022 अनवानी सुल्तानसिह बनाम एन.आई.ऐ. सी. आदि में प्रार्थी के पक्ष में 8655151 रूपये का क्लेम अवार्ड पारित किया । प्रकरण के अनुसार सुल्तानसिह बिशनोई निवासी लीलस जो सिद्धमुख थाने मे सिपाही के पद पर कार्यरत था दिनांक 10-9-2021 को राजकिय डयूटी के दौरान सिद्धमुख से सिवानी रोड पर मोटरसाईकिल से सिद्धमुख की तरफ आ रहा था तो कैम्पेन मशीन के चालक ने मोटरसाईकिल के टक्कर मारी जिससे सुल्तानसिह गम्भीर रूप से घायल हुआ जिसको मेडिकल बोर्ड द्वारा 55 प्रतिशत अयोग्य करार दिया । आहत की और से जरिये पत्नी क्लेम याचिका पेश हुई ।
अन्य प्रकरण सख्या 158/2022 रिंकु बनाम आर.एस.आर.टी.सी. आदि में प्रार्थी के पक्ष में 1268560 रूपये का क्लेम अवार्ड पारित किया। प्रकरण के अनुसार रिंकु पुत्र आजादसिह निवासी नीमा दिनांक 22-6-2022 को मोटरसाईकिल पर सवार होकर नीमा से चांदगोठी जा रहा जो नीमा मे टावर के -पास पंहुचा तो पीछे से राजस्थान रोडवेज की बस ने मोटरसाईकिल के टक्कर मारी जिससे रिकु गम्भीर रूप से घायल हुआ जिसको मेडिकल बोर्ड ने 24 प्रतिशत का अयोग्यता प्रमाण पत्र जारी करके दिया ।
दोनो प्रकरणो मे याचिका पेश करने की दिनांक से वसूली तक उपरोक्त राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज राशि भी अदा करने के आदेश जारी किये। दोनो प्रकरणो मे प्रार्थीगण की पैरवी अधिवक्ता मनोज पचार ने की।