भीलवाड़ा । जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है । लोग अपनी अप्रोच के चलते यातायात नियमों का पालन नहीं करते हुए वाहनों के दस्तावेज नही बनवाते है । जिसका परिणाम स्वयं भुगतने के साथ ही सरकार को राजस्व हानी भी होती है । प्रदेश में नेशनल और स्टेट हाइवे सहित सभी शहरों में यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए ई डिटेक्शन प्रणाली का प्रयोग करते हुए सीधे ई चालान बनाकर जुर्माना राशि आरसी पर चढ़ा दी जाएगी और वहां मालिक को मोबाइल के जरिए चालान भेज दिया जाएगा । परिवहन ने आदेश जारी कर सभी वाहनों की आरसी में मोबाइल नम्बर अनिवार्य करते हुए विशेष अभियान चलाकर वाहन पोर्टल पर मोबाइल नंबर जोड़े जाएंगे । डीटीओ राम कृष्ण चौधरी ने बताया की जिला परिवहन कार्यालय में पंजीकृत सभी वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र में मोबाइल नम्बर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है । इसी।प्रकार कार्यालय।में आने वाले आवेदनों पर मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है । इसके तहत हाइवे से गुजरने वाले वाहनों व शहर में लगे कैमरों से डिटेक्शन कर बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, ट्रिपल राइडिंग या ओवर स्पीड ओवरलोड का ई चालान काट जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जाएगा । इससे परिवहन विभाग को राजस्व मिलेगा और दुर्घटनाओं में काफी हद तक कमी आएगी । वाहन की आरसी में मोबाइल नम्बर अपडेट होने से वाहन मालिक घर बैठे ही अपने वाहन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेगा । वाहन सिटीजन एप पर उपलब्ध सेवाओं का भी लाभ ले सकेंगे । साथ ही चालान के संबंध में जानकारी प्राप्त कर ऑनलाइन चालान भी जमा करवा सकते है । ई डिटेक्शन सिस्टम में लगे हाई रिजॉल्यूशन कैमरों और सॉफ्टवेयर की मदद से गुजरने वाले हर वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन किया जाएगा और उसका डेटा केंद्र सरकार के वाहन डेटा बेस से मिलाया जाएगा यदि वाहन का बीमा पीयूसी और फिटनेस की वैधता खतम हो गई है तो तुरंत चालान काट जाएगा और वाहन मालिक को मोबाइल पर मैसेज पहुंच जाएगा ।