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घर में घुसकर पति पर हमला कर पत्नी के गहने चुराने वाले बदमाश को महिला उत्पीड़न कोर्ट ने सात साल के कठोर कारावास और 30 हजार के जुर्माने से किया दंडित

पुनित चपलोत

भीलवाड़ा । एडीजे (महिला उत्पीडन प्रकरण) ने रात्रि के समय मकान में घुसकर पति से मारपीट कर पत्नी के गहने चुरा ले जाने के मामले में चित्तौडग़ढ़ के मेघनिवास निवासी संग्राम पुत्र महेसरिया कंजर को सात साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

प्रकरण के अनुसार, उदपुरिया निासी बजेलाल पुत्र प्यारा कराड़ ने 27 फरवरी 2016 को बिजौलियां थाने में रिपोर्ट दी कि 27 फरवरी को रात तीन बजे परिवादी के परिजन घर में सो रहे थे। पिता की चीख पुकान सुनकर नींद खुली तो उसने दरवाजा खोलना चाहा तो बाहर से कुं दी लगी थी। दूसरा गेट खोलकर अंदर गया तो बदमाश, परिवादी के पिता से मारपीट कर रहे थे। हल्ला करने पर तीन बदमाश भागने लगे। एक बदमाश गिरा, जिसे पकड़ लिया। मारपीट से परिवादी के पिता के सिर व पांव में चोट आई। ये बदमाश, परिवादी की मां से सोने का बोर, कानों की गुटियां चुराकर भाग गये। मौके पर पकड़े गये आरोपित ने खुद को संग्राम कंजर बताया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु कर आरोपित संग्राम कंजर को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने वारदात में प्रकाश पुत्र नृहसिंह कंजर, अशोक पुत्र बिशनिया कंजर तथा राजेन्द्र पिता बिशनिया कंजर के शामिल होने की बात कबूली। पुलिस ने अशोक कंजर को गिरफ्तार किया। उसने भी उक्त व्यक्ति को आरोपित बताया, जबकि अंतिम पूछताछ में संग्राम ने 5 मार्च 2016 को राजेंद्र कंजर का नाम लिखवाया। संग्राम ने राजेंद्र का नाम जान-बुझ कर अंकित करवाया, जबकि एफआईआर में परिवादी ने तीन बदमाशों के वारदात में शामिल होने की बात कही, जबकि अपराध आरोपित संग्राम, अशोक व प्रकाश कंजर द्वारा करने का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपित अशोक पुत्र विष्णु उर्फ विषणिया कंजर, संग्राम पुत्र महेसरिया कंजर व प्रकाश पुत्र नृसिंह उर्फ नरसिया कंजर निवासी मेघनिवास, बेगूं के खिलाफ् जुर्म प्रमाणित मानकर न्यायालय में आरोपित संग्राम व अशोक के खिलाफ 20 दिसंबर 16 को चार्जशीट पेश की। जबकि प्रकाश के मफरूर होने से धारा 299 सीआरपीसी में चालान पेश किया गया था। न्यायालय में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ठ लोक अभियोजक अदिति सेठिया ने 13 गवाह और 15 दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किए। सुनवाई पूरी होने पर सोमवार को अदालत ने आरोपित संग्राम को सात साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया, जबकि आरोपित अशोक को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया। प्रकाश अभी मफरुर है।

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